करनाल: नगर निगम की अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है. निगम ने बिना अनुमति के अनाधिकृत निर्माण करने के चलते में शहर के वकीलपुरा में 3 और इब्राहिम मण्डी में 1 दुकान को सील किया है. निगम आयुक्त विक्रम ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी रहेगी.
निगम आयुक्त ने कहा कि अनुमति के बिना नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ नगर निगम की ओर से सीलिंग की कार्रवाई जारी है. नगर निगम ने कार्रवाई करते शहर के वकीलपुरा में 3 दुकानें और इब्राहिम मण्डी में भी एक फर्नीचर शोरूम को सील कर दिया है.
निगमायुक्त ने बताया कि निगम एरिया में नागरिकों के लिए उपयुक्त अनुमति लेकर कॉमर्शियल दुकानें बनाने बारे प्रचार किया जाता है. इसके बावजूद भी जो व्यक्ति नियमों की अनदेखी कर व नगर निगम से अनुमति ना लेकर अनाधिकृत निर्माण करता है, तो वो हरियाणा नगर निगम अधिनियम के सेक्शन 263 का उल्लंघन है, जिसमें सीलिंग की कार्रवाई बनती है.
उन्होंने बताया कि पहले भी इस तरह की कार्रवाई नगर निगम की ओर से अमल में लाई गई. अब एक दिन में 4 ऐसी दुकानों को सील किया गया है. बता दें कि निर्माण करने वालों ने निगम की कार्रवाई का विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस बल के चलते उनकी एक ना चली. उपायुक्त ने बताया कि जिन दुकानों को सील किया गया है, उनके मालिकों को अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए नगर निगम की ओर से नोटिस सर्व किए गए थे.
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निगम आयुक्त ने अवैध निर्माण करने वालों को चेतावनी देते कहा है कि कॉमर्शियल निर्माण के लिए सरकार की ओर से जो नियम तय किए गए हैं, उनका पालन करके ही निर्माण शुरू करना चाहिए, ताकि किसी तरह के झमेले से बचा जा सके. उन्होंने ऐसे लोगों को आगाह किया है कि जो व्यक्ति भविष्य में अनाधिकृत निर्माण करेगा, उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई जरूर की जाएगी.