करनाल: शेखपुरा गांव करनाल (sheikhpura village karnal) में किसान की जमीन पर दूसरे शख्स ने फर्द (farmer land charge in karnal) निकाल ली. इस फर्द को जिला कोर्ट में पेश कर आरोपी ने चार बार 4 आरोपियों को जमानत दिलवाई. दो जमानत करनाल कोर्ट से कराई गई है और दो जमानत पानीपत कोर्ट से कराई गई है. पीड़ित किसान कर्मवीर ने बताया कि ये सारा खेल 2015 से चल रहा है, लेकिन उसको तब पता चला जब उसके घर अदालत में जमानती के तौर पर या तो ₹30 लाख का जुर्माना या फिर जमीन कुर्की करने का नोटिस मिला.
ये नोटिस जमानती के तौर पर किसान कर्मवीर को इसलिए दिया गया, क्योंकि उसकी जमीन की फर्द पर चार बार चार आरोपियों की जमानत (bail on farmer land in karnal) करवाई गई थी. दरअसल पीड़ित किसान का नाम कर्मवीर पुत्र चतर सिंह हैं. उसकी जमीन की फर्द उसी के मिलते नाम वाले शख्स कर्मवीर पुत्र चतर सिंह ने तहसील से निकलवा ली. आरोपी शुगर मिल कॉलोनी का रहने वाला है. जबकि पीड़ित किसान शेखपुरा कॉलोनी का रहने वाला है. आरोपी ने पीड़ित किसान की जमीन की फर्द निकालकर अदालत में रख दी.
जिसके ऊपर आरोपी ने चार बार चार आरोपियों की जमानत करवाई. जब जमानती तय वक्त पर कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो कोर्ट ने जमानती के तौर पर पीड़ित कर्मवीर को नोटिस जारी किया. जबकि आरोपी कर्मवीर पीड़ित किसान के नाम का इस्तेमाल करके खुद बच गया. पीड़ित किसान ने बताया कि 2 दिसंबर को अदालत के आदेश के ऊपर प्रशासन हमारी जमीन की कुर्की करने के लिए गांव पहुंचा था. पीड़ित किसान के पक्ष में गांव वाले और भारतीय किसान यूनियन के लोग आ गए और प्रशासन को इस सारे खेल के बारे में बताया.
जिसके चलते किसान की जमीन की कुर्की होने से बची गई. वहीं इस मामले को लेकर किसान व भारतीय किसान यूनियन के लोग जिला पुलिस अधीक्षक से मिले और इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की. भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि हम इस मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक से मिले हैं. पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने इस मामले में तीन दिन का समय मांगा है और जांच सीआईए को सौंप दी है. पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर आरोपी सलाखों के पीछे होगा.
वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा इस आरोपी ने जिन लोगों की जमानत पीड़ित किसान की फर्द के ऊपर कराई है. वो सभी नेपाल के रहने वाले हैं. इसलिए हम पुलिस से खासकर अपील करते हैं कि इस मामले में उस आरोपी के साथ और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं. ये एक पूरा गिरोह हो सकता है. जो ऐसे शरीफ किसान की जमीन की फर्द निकालकर उनके ऊपर गैरकानूनी तरीके से काम करते हैं. इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा.