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हरियाणा में नए वन्य जीव अधिनियम को रद्द करने की मांग, कुलदीप बिश्नोई ने सीएम नायब सैनी को लिखा पत्र - NEW WILDLIFE ACT IN HARYANA

New Wildlife Act In Haryana: कुलदीप बिश्नोई ने सीएम से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1974 को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की.

New Wildlife Act In Haryana
New Wildlife Act In Haryana (KULDEEP BISHNOI)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Feb 7, 2025, 2:00 PM IST

हिसार: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखा है. कुलदीप बिश्नोई ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1974 को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है. कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि हरियाणा में जो नया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया है. उसे निरस्त कर पुराने अधिनियम को लागू किया जाए, क्योंकि इससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं.

कुलदीप बिश्नोई का सीएम नायब सैनी को पत्र: मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि "कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि प्रदेश सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम- 1974 को निरस्त करके नया वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-2024 अधिसूचित किया है. इसके तहत हरियाणा में अब नर नीलगाय को अधिकृत तौर पर मारने की अनुमति दी गई है. वन्य जीवों को मारने की अनुमति देने वाला फैसला, वन्य जीव प्रेमियों विशेषकर हमारे बिश्नोई समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने फैसला है.

पुराने वन्य जीव अधिनियम को लागू करने की मांग: बिश्नोई समाज सदैव वन्य जीवों की रक्षा के लिए जाना जाता है. देश के विभिन्न क्षेत्रों में इनको बचाने के अनेक उदाहरण पेश किए हैं. ये समाचार प्रकाशित होने के बाद उनके पास देश के विभिन्न क्षेत्रों से फोन आ रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से मिलने वाले भी इस बारे में कह रहे हैं कि मैं आपको समाज व वन्य जीव रक्षकों भावनाओं से अवगत कराएं.

'नए जीव अधिनियम को निरस्त किया जाए': कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री से अनुरोध है किया है कि पिछले दिनों हुई कैबिनेट मीटिंग में इस बारे में संशोधन करके प्रदेश में नर नीलगाय को मारने की अनुमति देने वाले फैसले पर पुनर्विचार करके इसे रद्द किया जाए, ताकि वन्य प्राणियों की रक्षा हो सके और वन्य जीव रक्षकों की भावनाओं का सम्मान हो सके. इसके लिए वे समाज एवं वन्य जीव रक्षकों की ओर से उनके आभारी रहेंगे.

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हिसार: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखा है. कुलदीप बिश्नोई ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1974 को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है. कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि हरियाणा में जो नया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया है. उसे निरस्त कर पुराने अधिनियम को लागू किया जाए, क्योंकि इससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं.

कुलदीप बिश्नोई का सीएम नायब सैनी को पत्र: मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि "कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि प्रदेश सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम- 1974 को निरस्त करके नया वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-2024 अधिसूचित किया है. इसके तहत हरियाणा में अब नर नीलगाय को अधिकृत तौर पर मारने की अनुमति दी गई है. वन्य जीवों को मारने की अनुमति देने वाला फैसला, वन्य जीव प्रेमियों विशेषकर हमारे बिश्नोई समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने फैसला है.

पुराने वन्य जीव अधिनियम को लागू करने की मांग: बिश्नोई समाज सदैव वन्य जीवों की रक्षा के लिए जाना जाता है. देश के विभिन्न क्षेत्रों में इनको बचाने के अनेक उदाहरण पेश किए हैं. ये समाचार प्रकाशित होने के बाद उनके पास देश के विभिन्न क्षेत्रों से फोन आ रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से मिलने वाले भी इस बारे में कह रहे हैं कि मैं आपको समाज व वन्य जीव रक्षकों भावनाओं से अवगत कराएं.

'नए जीव अधिनियम को निरस्त किया जाए': कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री से अनुरोध है किया है कि पिछले दिनों हुई कैबिनेट मीटिंग में इस बारे में संशोधन करके प्रदेश में नर नीलगाय को मारने की अनुमति देने वाले फैसले पर पुनर्विचार करके इसे रद्द किया जाए, ताकि वन्य प्राणियों की रक्षा हो सके और वन्य जीव रक्षकों की भावनाओं का सम्मान हो सके. इसके लिए वे समाज एवं वन्य जीव रक्षकों की ओर से उनके आभारी रहेंगे.

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