कैथल: हरियाणा के कैथल जिले में अवैध कॉलोनी काटने का धंधा इन दिनों खूब फल फूल रहा है. हैरानी की बात यह है कि, पिछले एक साल में 12 से अधिक अवैध कॉलोनियां जिले में पनप गई हैं. भू-माफिया लोगों को अप्रूव्ड होने का झांसा देकर फंसा रहे हैं. लोग भी झांसे में आकर अपनी जमा पूंजी को गलत जगह जमीन खरीद कर लुटा रहे हैं. विभाग की ओर से कुलतारण के पास 2 एकड़ में अवैध कॉलोनी काटने पर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. इसके इलावा अधिकारी जहां कॉलोनी को तोड़ने जाते हैं, वहां पर केवल खानापूर्ति की जाती है. ऐसे में भू-माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं.
नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में 99 कॉलोनी: कैथल जिले में कुल 153 कॉलोनियां हैं. ये 153 कॉलोनियां जुलाई 2022 से पहले की काटी हुई हैं, जिनमें से 99 नगर परिषद और नगर पालिका के एरिया में पड़ती हैं. 53 कॉलोनियां डीटीपी के कंट्रोल एरिया में पड़ती हैं. इनमें से 23 कॉलोनियों को वैध करने के लिए ड्रोन सर्वे कर हेडक्वार्टर लेवल पर भेजा गया है. अभी तक इन पर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है. इसलिए डीटीपी डिपार्टमेंट इन कॉलोनियों में तोड़ फोड़ की कार्रवाई नहीं कर रहा है.
इन कॉलोनियों के मालिकों को दिया गया है नोटिस: कैथल में अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वालों को नोटिस भी दिया गया है. इनमें से तितरम में कुशल और भगवान दास को अवैध कॉलोनी काटने पर नोटिस दिया गया है. फतेहपुर में फोलो नाम की महिला को नोटिस दिया गया है. सजूमा में राम रती और सुमन रानी को नोटिस दिया गया है. कुलतारण में जीत सिंह को नोटिस दिया गया है. पट्टी कायस्थ में राम प्रताप गुप्ता को नोटिस दिया गया है. देवीगढ़ पट्टी गादड़ में रामफल ढुल को नोटिस दिया गया है. खुशहाल माजरा में राम दुलारी को नोटिस दिया गया है. राजौंद में नफे सिंह को नोटिस दिया गया है. पट्टी कायस्थ कैथल में ब्रह्मदत्त को नोटिस दिया गया है. वहीं, राजौंद में सिलक राम को नोटिस दिया गया है.
भूमिया के खिलाफ एफआईआर को लेकर DTP ने पुलिस को लिखा पत्र: कैथल में अवैध कॉलोनियों को लेकर डीटीपी की ओर से कई बार पत्र लिखा जा चुका है. अंबाला रोड पर नेक्सा कार शोरूम के पीछे ड्रेन के पास 3 एकड़ में कॉलोनी काटी गई है. इसमें रामप्रताप गुप्ता और प्रगति एस्टेट के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए लिखा गया है. इसके अलावा जींद बाईपास पर गुलमोहर सिटी के पास 3 एकड़ में कॉलोनी काटी गई है. इसमें रामफल ढुल, चांदी राम और बंटू के खिलाफ केस दर्ज करने बारे लिखा गया है.
वहीं, सन सिटी के अंदर पानी की टंकी के पास 2 एकड़ में कॉलोनी काटी गई है. इसमें सत्या देवी, प्रेमो देवी, श्याम लाल, नरेश कुमार, महेंद्र, काला राम और राम प्रताप गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज करने बारे लिखा गया है. अंबाला रोड पर आर्ट लिविंग संस्थान के पास 4 एकड़ में कॉलोनी काटी गई है. इसमें दीपक राजेश सैनी और 2 अन्य के खिलाफ शिकायत थाना में दी गई है. इसके अलावा कुलतारण गांव के पास 2 एकड़ में अवैध कॉलोनी काटने पर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज भी हो चुका है.
अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन पर सवाल: इस मामले के बारे में जब डीटीपी राज कीर्ति से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब से वह कैथल आई हैं तब से किसी एक भी अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वालों को नहीं बख्शा है. सभी को नोटिस दिए गए हैं. बिजली विभाग को डीटीपी राज कीर्ति खुद 100 से अधिक ऐसे लेटर लिख चुकी हैं कि इन खसरा नंबर की जगहों पर कोई बिजली कनेक्शन अलॉट नहीं करना है. बता दें कि 27-9-21 को तत्कालीन डीसी प्रदीप दहिया ने ये आदेश जारी किए थे कि अवैध कॉलोनी में कोई बिजली पानी, सीवरेज नहीं बिछेगा. वहीं, लोगों का कहना है कि ये सब सेटिंग से होता है.
कैथल में अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है. अभी कुछ दिन में चिका एरिया में भी कार्रवाई करनी है. बाढ़ के कारण काम रूका हुआ है. जनवरी से लेकर अब तक 12 से अधिक जगहों पर अवैध कॉलोनी काटने वाले मालिकों को नोटिस और 5 कॉलोनाइजरों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पुलिस को पत्र लिख चुकी हूं. इनमें से एक केस दर्ज हो चुका है. गलत काम करने वाले किसी को नहीं बख्शा जाएगा. लोगों से अपील है कि सही तरीके से पड़ताल करके ही जगह या प्लॉट खरीदें. - राज कीर्ति, डीटीपी कैथल