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जेई, क्लर्क और कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट फिर से होगा जारी, हाईकोर्ट का आदेश - PUNJAB HARYANA HIGH COURT

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जेई, क्लर्क समेत कई परीक्षाओं को रिजल्ट दोबारा जारी होगा. हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं.

Punjab Haryana High Court order
Punjab Haryana High Court order (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Feb 7, 2025, 3:03 PM IST

Updated : Feb 7, 2025, 4:43 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जेई, क्लर्क, कॉन्स्टेबल और सीईटी ग्रुप 56/57 की भर्ती का रिजल्ट दोबारा जारी किया जाएगा. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट का यह फैसला उन अभ्यर्थियों के पक्ष में है, जिनकी उम्मीदवारी पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र पुराने होने के कारण रद्द कर दी गई थी.

हजारों अभ्यार्थियों के आवेदन किए गए थे कैंसिल: जस्टिस जगमोहन बंसल ने उम्मीदवारों के दावों पर विचार करने की मांग पर सभी याचिकाओं को मंजूर कर लिया है. हिसार निवासी गुरदीप व अन्य ने दायर याचिका में कहा कि आयोग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन में 1 अप्रैल 2023 से पहले पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र को अवैध मानकर हजारों अभ्यार्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए थे. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को मंजूर कर लिया और आदेश दिया कि पुराने प्रमाणपत्र के आधार पर जिन उम्मीदवारों के आवेदन रद्द किए थे. उनकी जाति की पुष्टि परिवार पहचान पत्र से की जाए. इसके बाद आयोग को इन भर्तियों का नया रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है.

दोबारा जारी होगा रिजल्ट: याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सरकार के पास परिवार पहचान पत्र का संपूर्ण डाटा मौजूद है. इससे उनकी जाति की पुष्टि करना आसान था. लेकिन उनकी उम्मीदवारी रद्द करना गलत है. इस पर हाईकोर्ट ने सभी रद्द किए गए आवेदनों पर दोबारा विचार करने को कहा है. हाईकोर्ट के इस फैसले से हजारों उम्मीदवारों को राहत मिली है, जिनका आवेदन सिर्फ पुराने ओबीसी प्रमाणपत्र के आधार पर निरस्त कर दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार और आयोग को जल्दी दोबारा नया रिजल्ट जारी करना होगा.

चंडीगढ़: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जेई, क्लर्क, कॉन्स्टेबल और सीईटी ग्रुप 56/57 की भर्ती का रिजल्ट दोबारा जारी किया जाएगा. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट का यह फैसला उन अभ्यर्थियों के पक्ष में है, जिनकी उम्मीदवारी पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र पुराने होने के कारण रद्द कर दी गई थी.

हजारों अभ्यार्थियों के आवेदन किए गए थे कैंसिल: जस्टिस जगमोहन बंसल ने उम्मीदवारों के दावों पर विचार करने की मांग पर सभी याचिकाओं को मंजूर कर लिया है. हिसार निवासी गुरदीप व अन्य ने दायर याचिका में कहा कि आयोग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन में 1 अप्रैल 2023 से पहले पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र को अवैध मानकर हजारों अभ्यार्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए थे. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को मंजूर कर लिया और आदेश दिया कि पुराने प्रमाणपत्र के आधार पर जिन उम्मीदवारों के आवेदन रद्द किए थे. उनकी जाति की पुष्टि परिवार पहचान पत्र से की जाए. इसके बाद आयोग को इन भर्तियों का नया रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है.

दोबारा जारी होगा रिजल्ट: याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सरकार के पास परिवार पहचान पत्र का संपूर्ण डाटा मौजूद है. इससे उनकी जाति की पुष्टि करना आसान था. लेकिन उनकी उम्मीदवारी रद्द करना गलत है. इस पर हाईकोर्ट ने सभी रद्द किए गए आवेदनों पर दोबारा विचार करने को कहा है. हाईकोर्ट के इस फैसले से हजारों उम्मीदवारों को राहत मिली है, जिनका आवेदन सिर्फ पुराने ओबीसी प्रमाणपत्र के आधार पर निरस्त कर दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार और आयोग को जल्दी दोबारा नया रिजल्ट जारी करना होगा.

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Last Updated : Feb 7, 2025, 4:43 PM IST
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