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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना है तो 6 महीने के अंदर जरूर करें ये काम

हरियाणा सरकार की महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (mukhyamantri vivah shagun yojna) का लाभ पात्र लाभार्थियों को शादी के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के पर दिया जाएगा. सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है और अगर उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उन्हें 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा.

mukhyamantri vivah shagun yojna haryana
mukhyamantri vivah shagun yojna haryana
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Published : Dec 1, 2022, 9:46 PM IST

झज्जर: हरियाणा सरकार की महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को शादी के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के पर दिया जाएगा. इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना बहुत जरुरी है. जो भी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.jov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा दें. यह पंजीकरण होने के बाद ही शादीशुदा महिला के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का अनुदान दिया जाएगा. (mukhyamantri vivah shagun yojna haryana) (mukhyamantri vivah shagun yojna haryana)

झज्जर के डीसी शक्ति सिंह ने बताया कि अनुसूचित और विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा. सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है. अगर उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा.

बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग को लाभ- उन्होंने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा. इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूचि में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है. उनको 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा. विवाहित युगल चालीस प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपए और पति-पत्नी में से एक जन चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

पात्र लाभार्थियों को 3 करोड़ 60 लाख रुपये की राशि वितरित- वहीं, जिला कल्याण अधिकारी श्वेता शर्मा ने बताया कि जिलाभर में चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 776 परिवारों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ मिल चुका है. इन लाभपात्रों को सरकार की ओर से 3 करोड़ 60 लाख पांच हजार रुपये दिए जा चुके हैं. योजना से जुड़ी जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी झज्जर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- रेवाड़ी में 12वीं क्लास की छात्रा से रेप, आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी

झज्जर: हरियाणा सरकार की महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को शादी के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के पर दिया जाएगा. इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना बहुत जरुरी है. जो भी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.jov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा दें. यह पंजीकरण होने के बाद ही शादीशुदा महिला के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का अनुदान दिया जाएगा. (mukhyamantri vivah shagun yojna haryana) (mukhyamantri vivah shagun yojna haryana)

झज्जर के डीसी शक्ति सिंह ने बताया कि अनुसूचित और विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा. सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है. अगर उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा.

बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग को लाभ- उन्होंने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा. इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूचि में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है. उनको 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा. विवाहित युगल चालीस प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपए और पति-पत्नी में से एक जन चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

पात्र लाभार्थियों को 3 करोड़ 60 लाख रुपये की राशि वितरित- वहीं, जिला कल्याण अधिकारी श्वेता शर्मा ने बताया कि जिलाभर में चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 776 परिवारों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ मिल चुका है. इन लाभपात्रों को सरकार की ओर से 3 करोड़ 60 लाख पांच हजार रुपये दिए जा चुके हैं. योजना से जुड़ी जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी झज्जर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

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