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झज्जर: कोरोना को लेकर जिलाधिकारी सख्त, बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई के आदेश

झज्जर के जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने कोविड-19 के चलते बढ़ाए गए लॉकडाउन के तीसरे चरण की अवधि में झज्जर जिला की सीमा में शाम 7 बजे से सुबह साढ़े सात बजे तक बेवजह आवागमन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है.

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जितेंद्र कुमार, जिलाधिकारी
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Published : May 4, 2020, 1:39 PM IST

झज्जर: जिले में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है. इस जिले में कुल 42 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है. एक्टिव केसों की संख्या जिल में इस समय में 42 है और हिसाब झज्जर पूरे प्रदेश में टॉप पर है. झज्जर इस समय ऑरेंज जोन में है ऐसे में जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने तीसरे लॉकडाउन के दौरान सख्ती के आदेश जारी किए हैं.

जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने धारा 144 लागू करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं. आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए कहा कि इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते.

पढ़ें- हरियाणा में फूटा 'कोरोना बम' एक दिन में 66 केस, 192 हुए एक्टिव केस

जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए नागरिक लॉक डाउन के नियमों की पालना करें. अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें. उन्होंने कहा कि लॉक डाउन की अवधि के दौरान अति आवश्यक कार्य को छोड़कर शाम सात बजे से सुबह साढ़े सात बजे तक आवागमन पर पाबंदी रहेगी.

जिलाधीश ने आदेश में कहा है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, क्रॉनिकल बीमारी से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं और दस साल के कम आयु के बच्चे केवल मेडिकल जरूरत पर ही घरों से बाहर निकलें.

झज्जर: जिले में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है. इस जिले में कुल 42 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है. एक्टिव केसों की संख्या जिल में इस समय में 42 है और हिसाब झज्जर पूरे प्रदेश में टॉप पर है. झज्जर इस समय ऑरेंज जोन में है ऐसे में जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने तीसरे लॉकडाउन के दौरान सख्ती के आदेश जारी किए हैं.

जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने धारा 144 लागू करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं. आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए कहा कि इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते.

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जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए नागरिक लॉक डाउन के नियमों की पालना करें. अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें. उन्होंने कहा कि लॉक डाउन की अवधि के दौरान अति आवश्यक कार्य को छोड़कर शाम सात बजे से सुबह साढ़े सात बजे तक आवागमन पर पाबंदी रहेगी.

जिलाधीश ने आदेश में कहा है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, क्रॉनिकल बीमारी से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं और दस साल के कम आयु के बच्चे केवल मेडिकल जरूरत पर ही घरों से बाहर निकलें.

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