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झज्जर में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

कोरोना वायरस के निपटने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

झज्जर में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
झज्जर में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
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Published : Apr 19, 2020, 8:55 PM IST

झज्जर: कोविड-19 वैश्विक महामारी से जिलावासियों के बचाव के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मास्क पहनने की अनिवार्यता के आदेश जारी किए गए हैं.

जितेंद्र कुमार ने बताया कि सभी जिलावासी अपने घर से बाहर निकलते समय कपड़े का बना हुआ या तीन प्लाई का फेस मास्क अवश्य प्रयोग में लाएंगे. मास्क पहनते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि मुंह, नाक व ठोड़ी का हिस्सा कवर हो ताकि कोरोना के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर संक्रमण से बचाव हो सके.

ये आदेश पैदल चलने वालों, साइकिल, दोपहिया या अधिक पहिया वाले वाहनों का प्रयोग करने वालों पर भी लागू होंगे. उन्होंने बताया कि मास्क पहनना सभी कार्यालय व कार्यस्थल विशेषकर मंडी व खरीद केंद्रों पर भी अनिवार्य होगा. साथ ही बिना मास्क लगाए कोई भी व्यक्ति, अधिकारी व कर्मचारी किसी बैठक में भागीदारी नहीं करेगा.

उपायुक्त ने कहा कि सभी कंपनियां अपने कर्मचारियों को थ्री प्लाइ या कपड़े से बना हुआ मास्क उपलब्ध कराएंगे. कपड़े से बने मास्क को धोकर प्रयोग में लाया जा सकता है. वहीं सिंगल यूज मास्क का इस्तेमाल के बाद उचित तरीके से निपटान किया जाए.

इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मास्क न पहनने वालों को पुलिस द्वारा तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

झज्जर: कोविड-19 वैश्विक महामारी से जिलावासियों के बचाव के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मास्क पहनने की अनिवार्यता के आदेश जारी किए गए हैं.

जितेंद्र कुमार ने बताया कि सभी जिलावासी अपने घर से बाहर निकलते समय कपड़े का बना हुआ या तीन प्लाई का फेस मास्क अवश्य प्रयोग में लाएंगे. मास्क पहनते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि मुंह, नाक व ठोड़ी का हिस्सा कवर हो ताकि कोरोना के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर संक्रमण से बचाव हो सके.

ये आदेश पैदल चलने वालों, साइकिल, दोपहिया या अधिक पहिया वाले वाहनों का प्रयोग करने वालों पर भी लागू होंगे. उन्होंने बताया कि मास्क पहनना सभी कार्यालय व कार्यस्थल विशेषकर मंडी व खरीद केंद्रों पर भी अनिवार्य होगा. साथ ही बिना मास्क लगाए कोई भी व्यक्ति, अधिकारी व कर्मचारी किसी बैठक में भागीदारी नहीं करेगा.

उपायुक्त ने कहा कि सभी कंपनियां अपने कर्मचारियों को थ्री प्लाइ या कपड़े से बना हुआ मास्क उपलब्ध कराएंगे. कपड़े से बने मास्क को धोकर प्रयोग में लाया जा सकता है. वहीं सिंगल यूज मास्क का इस्तेमाल के बाद उचित तरीके से निपटान किया जाए.

इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मास्क न पहनने वालों को पुलिस द्वारा तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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