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हांसी का तिकोना पार्क मर्डर मामला: 7 आरोपियों को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा - tikona park murder case

हिसार जिला कोर्ट ने हांसी के तिकोना पार्क में सुमित नामक युवक की हत्या और सन्नी को चाकू से घायल करने के मामले में 7 लोगों को दोषी करार दिया है. सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.

Court sentenced
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Published : Nov 18, 2019, 10:17 PM IST

हिसार: जिले के हांसी उपमंडल में 22 जनवरी 2017 को चाकुओं से सुमित नाम के युवक की हत्या और उसके साथी सन्नी को घायल करने के मामले में हिसार की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुना दिया है.

मामले में सभी 7 आरोपियों को उम्र कैद और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दोषियों को धारा 307, 302, 147 और 148 के तहत सजा सुनाई गई है. पुलिस ने सुरक्षा पहरे के बीच आरोपियों को अदालत में पेश किया.

7 आरोपियों को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा, देखें वीडियो

ये भी पढ़ें- रोहतक के होटल में चल रहा था 'गंदा धंधा', रेड कर पुलिस ने 2 लड़कियों को पकड़ा

क्या है पूरा मामला ?
जिला उप न्यायवादी राजीव सरदाना ने बताया कि मामला 22 जनवरी 2017 का है. हांसी के तिकोना पार्क में रंजिश के चलते हांसी के रहने वाले सुमित और सन्नी को आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया था. इस हमले में दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. जिसमें सुमित की मौत हो गई. जिला उप न्यायवादी राजीव सरदाना ने बताया कि इस मामले में अदालत ने सचिन, राहुल, गोल्डी, सुनील, टिंकू, मोहन और सचिन को सजा सुनाई है.

जिला उप न्यायवादी राजीव सरदाना ने बताया कि हांसी के तिकोना पार्क में सुमित नामक युवक की हत्या और सन्नी को चाकू से घायल करने के मामले में माननीय न्यायालय ने 7 लोगों को दोषी करार दिया है.

राजीव सरदाना ने बताया कि सभी दोषी हिस्ट्रीशीटर रहे हैं. सभी आरोपियों से दो चाकू और एक पिस्तौल बरामद की गई है. जिसके आधार पर एडिशनल सैशन जज वीपी सिरोही की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

हिसार: जिले के हांसी उपमंडल में 22 जनवरी 2017 को चाकुओं से सुमित नाम के युवक की हत्या और उसके साथी सन्नी को घायल करने के मामले में हिसार की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुना दिया है.

मामले में सभी 7 आरोपियों को उम्र कैद और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दोषियों को धारा 307, 302, 147 और 148 के तहत सजा सुनाई गई है. पुलिस ने सुरक्षा पहरे के बीच आरोपियों को अदालत में पेश किया.

7 आरोपियों को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा, देखें वीडियो

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क्या है पूरा मामला ?
जिला उप न्यायवादी राजीव सरदाना ने बताया कि मामला 22 जनवरी 2017 का है. हांसी के तिकोना पार्क में रंजिश के चलते हांसी के रहने वाले सुमित और सन्नी को आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया था. इस हमले में दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. जिसमें सुमित की मौत हो गई. जिला उप न्यायवादी राजीव सरदाना ने बताया कि इस मामले में अदालत ने सचिन, राहुल, गोल्डी, सुनील, टिंकू, मोहन और सचिन को सजा सुनाई है.

जिला उप न्यायवादी राजीव सरदाना ने बताया कि हांसी के तिकोना पार्क में सुमित नामक युवक की हत्या और सन्नी को चाकू से घायल करने के मामले में माननीय न्यायालय ने 7 लोगों को दोषी करार दिया है.

राजीव सरदाना ने बताया कि सभी दोषी हिस्ट्रीशीटर रहे हैं. सभी आरोपियों से दो चाकू और एक पिस्तौल बरामद की गई है. जिसके आधार पर एडिशनल सैशन जज वीपी सिरोही की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Intro:एंकर - हिसार जिले के हांसी उपमंडल में 22 जनवरी 2017 को चाकुओं से सुमित नाम के युवक की हत्या और उसके साथी सन्नी को घायल करने के मामले में हिसार की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुना दिया है। मामले में सभी 7 आरोपियों को उम्र कैद और 25 - 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोषियों को धारा 307, 302, 147 और 148 के तहत सजा सुनाई गई है। पुलिस ने सुरक्षा पहरे के बीच आरोपियों को अदालत में पेश किया। जिला उप न्यायवादी राजीव सरदाना ने बताया कि मामला 22 जनवरी 2017 का है। हांसी के तिकोना पार्क में रंजिश के चलते हांसी के रहने वाले सुमित और सन्नी को आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया था इस हमले में दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। जिसमें सुमित की मौत हो गई। जिला उप न्यायवादी राजीव सरदाना ने बताया कि इस मामले में अदालत ने सचिन, राहुल, गोल्डी, सुनील, टिंकू, मोहन और सचिन को सजा सुनाई है।




Body:वीओ - जिला उप न्यायवादी राजीव सरदाना ने बताया कि हांसी के तिकोना पार्क में सुमित नामक युवक की हत्या और सन्नी को चाकू से घायल करने के मामले में माननीय न्यायालय ने 7 लोगों को दोषी करार देते हुए सभी को उम्र कैद और 25 हजार रुपए प्रत्येक को जुर्माने की सजा सुनाई है। राजीव सरदाना ने बताया कि सभी दोषी हिस्ट्रीशीटर रहे हैं, सभी आरोपियों से दो चाकू और एक पिस्तौल बरामद की गई है जिसके आधार पर एडिशनल सैशन जज वीपी सिरोही की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

बाइट - राजीव सरदाना, जिला उच्च न्यायवादी हिसार।


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