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बरवाला नगर पालिका की जमीन गलत तरीके से रजिस्ट्री का मामला, आरोपियों पर होगी कार्रवाई - बरवाला नगर पालिका

बरवाला नगर पालिका की जमीन गलत तरीके से नाम करवाने के आरोप में तत्कालीन प्रधान और सचिव के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.

Barwala Municipality land registration
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Published : Apr 19, 2021, 1:58 PM IST

हिसार: बरवाला नगर पालिका की जमीन गलत तरीके से नाम करवाने के आरोप में तत्कालीन प्रधान और सचिव के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. शहर के पार्षद आनंद मेहता ने बरवाला नगरपालिका की कीमती जमीन को कुछ लोगों के नाम करवाने के मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग की थी.

आनंद ने कहा था कि बरवाला नगर पालिका की मुरब्बा नंबर 477 के लगभग 2700 वर्ग गज भूमि कई सालों पहले मिलीभगत करके चार रजिस्ट्री करवा दी गई थी जो कानूनी गलत थी. इसकी शिकायत की गई तो जांच के दौरान ये मामला अवैध पाया गया.

इस मामले में शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के महानिदेशक ने तत्कालीन प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए. इतना ही नहीं नगरपालिका के तत्कालीन सचिव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन डिग्रियों को कोर्ट से खारिज करवा कर इंतकाल खारिज करने तक के भी आदेश दिए गए. पार्षद आनंद मेहता ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के महानिदेशक के आदेशों के बावजूद किसी भी अधिकारी ने अब तक इस संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की.

ये भी पढ़ें- बिना मास्क के चालान काट रहा था पुलिसकर्मी, युवक ने टोका तो कर दी धुनाई

पार्षद आनंद मेहता ने बताया कि वर्तमान में इस जमीन की कीमत करीब 30 से 35 करोड रुपए है और जिन लोगों के नाम इस जमीन की रजिस्ट्रियां हुई थी वह लोग इस जमीन को बेचने की फिराक में हैं. पार्षद आनंद मेहता ने कहा कि वह नगर पालिका बरवाला के मनोनीत पार्षद है और उनका प्रयास है के घोटालों का पर्दाफाश किया जा सके इसलिए इस संदर्भ में विभाग ने शीघ्र कार्रवाई अमल में लाने के आदेश दिए हैं.

हिसार: बरवाला नगर पालिका की जमीन गलत तरीके से नाम करवाने के आरोप में तत्कालीन प्रधान और सचिव के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. शहर के पार्षद आनंद मेहता ने बरवाला नगरपालिका की कीमती जमीन को कुछ लोगों के नाम करवाने के मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग की थी.

आनंद ने कहा था कि बरवाला नगर पालिका की मुरब्बा नंबर 477 के लगभग 2700 वर्ग गज भूमि कई सालों पहले मिलीभगत करके चार रजिस्ट्री करवा दी गई थी जो कानूनी गलत थी. इसकी शिकायत की गई तो जांच के दौरान ये मामला अवैध पाया गया.

इस मामले में शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के महानिदेशक ने तत्कालीन प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए. इतना ही नहीं नगरपालिका के तत्कालीन सचिव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन डिग्रियों को कोर्ट से खारिज करवा कर इंतकाल खारिज करने तक के भी आदेश दिए गए. पार्षद आनंद मेहता ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के महानिदेशक के आदेशों के बावजूद किसी भी अधिकारी ने अब तक इस संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की.

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पार्षद आनंद मेहता ने बताया कि वर्तमान में इस जमीन की कीमत करीब 30 से 35 करोड रुपए है और जिन लोगों के नाम इस जमीन की रजिस्ट्रियां हुई थी वह लोग इस जमीन को बेचने की फिराक में हैं. पार्षद आनंद मेहता ने कहा कि वह नगर पालिका बरवाला के मनोनीत पार्षद है और उनका प्रयास है के घोटालों का पर्दाफाश किया जा सके इसलिए इस संदर्भ में विभाग ने शीघ्र कार्रवाई अमल में लाने के आदेश दिए हैं.

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