हिसार: बाबा रामदेव के अप्रैल 2014 के केस को लेकर मंगलवार को हिसार न्यायालय में सुनवाई हुई. बता दें कि बाबा रामदेव पर आरोप लगा था कि उन्होंने लखनऊ में राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए दलितों पर आपत्तिजनक बयान दिया था. जिसके बाद अधिवक्ता रजत काल्सन ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी. जब पुलिस ने इसपर कोई कार्रवाई नहीं की तो काल्सन ने हांसी के फौजदारी कोर्ट में बाबा के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करवाया था.
जिस बारे में क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन अब आरके जैन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में लंबित है. जिसको ट्रांसफर कराने के लिए एक ट्रांसफर पिटीशन दायर की गई थी.
बाबा रामदेव के वकील लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि जिन धाराओं के तहत दावा किया गया है. उनमें धारा 196 के तहत सरकार से अनुमति लेनी होती है जो इस मामले में नहीं ली गई है. उन्होंने कहा कि यह केस एससी एसटी की स्पेशल कोर्ट का भी नहीं बनता है क्योंकि मामला लखनऊ का है. साथ ही बताया कि स्पेशल कोर्ट में मामले को ट्रांसफर करने की अपील को लेकर 19 अप्रैल को बहस की जाएगी.