हिसार: वीरवार को उदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान (adampur by election polling) होगा. इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं. आदमपुर विधानसभा के सभी एंट्री प्वाइंट पर नाके लगाए गए हैं. इसके अलावा राजस्थान बॉर्डर पर लगते रास्तों पर भी सीसीटीवी कैमरे के साथ 24 घंटे सर्विलेंस नाके लगाए गए हैं. पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हर आने-जाने वाले वाहन को चेक कर रहे हैं. एक आईपीएस अधिकारी 8 डीएसपी स्तर के अधिकारी व करीब 2500 अर्धसैनिक बल व पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं.
उप-चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने पीठासीन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे मतदान केंद्र के बाहर महिला व पुरूष मतदाताओं की अलग-अलग लाइनें लगवाएं. प्रत्येक दो घंटे के बाद मतदान प्रतिशत की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को देना सुनिश्चित करें. मतदान करने वाले प्रत्येक मतदाता की उंगली पर ऊपर से नीचे नाखून तक स्याही लगाना अनिवार्य है. मतदान के समय दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाए. सीईओ प्रीतपाल सिंह ने टैंडर वोट, चैलेंज वोट तथा विभिन्न फार्मों के भरने के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी.
नियमानुसार मॉक पोल के समय कम से कम 50 वोट तथा प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में 3 वोट डलवाएं जाएं. इसके पश्चात कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट को क्लियर किया जाए. प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मतदान करवाने के लिए चार कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जिनमें पीठासीन, वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी तथा दो पोलिंग अधिकारी शामिल हैं. उप-चुनाव में 22 उम्मीदवार होने के कारण दो बैलेट यूनिट लगाई जाएंगी. उपचुनाव में 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है. मतदान का समय सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक तय किया गया है.
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीक) को मतदाता की पहचान हेतु मुख्य दस्तावेज माना गया है. इसके अतिरिक्त मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक, हैल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, सेवा पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिल्टी आईडी दिखाने के उपरांत मतदान कर सकेंगे. आदमपुर विधानसभा चुनाव के लिए 30 माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं. उप-चुनाव हेतु विभिन्न 57 गांवों व संस्थानों में 180 बूथ बनाए गए हैं.
जिनमें 36 संवेदनशील तथा 39 अति-संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं. विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1 लाख 72 हजार मतदाता हैं, जिनमें लगभग 92 हजार पुरुष तथा 80 हजार महिला हैं. राज्य सरकार ने आदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के दृष्टिïगत सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों आदि में सार्वजनिक अवकाश/स्पेशल कैजुअल लीव (पेड) अधिसूचित किया है. हरियाणा में स्थापित कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के ऐसे कर्मचारी, जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के तहत पेड लीव लेने की अनुमति होगी. इस दौरान शराब की दुकानों के खोले जाने व शराब की ब्रिकी पर पूर्ण पाबंदी रहेगी.