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हिसार: जाट आरक्षण आंदोलन हिंसा मामले में चार आरोपियों को अदालत ने किया बरी

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Published : Feb 25, 2021, 7:46 AM IST

17 फरवरी 2016 को जाट आंदोलन के दौरान बिठमड़ा बस अड्डे के पास रास्ता जाम करने के मामले में चार आरोपियों को हिसार अदालत ने सबूतों के आभाव में बरी कर दिया है.

4 accused are acquitted in hisar by court in Jaat reservation movement
जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा करने के मामले में चार आरोपियों को अदालत ने किया बरी

हिसार: जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान बिठमड़ा बस अड्डे के पास रास्ता जाम करने के मामले के चार आरोपियों को बुधवार को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. सीजेएम वर्षा जैन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही थी.

बता दें कि, चार साल पहले 17 फरवरी 2016 को उकलाना थाने में एक पुलिसकर्मी की शिकायत पर इस संबंध में केस दर्ज हुआ था. उल्लेखनीय है कि बिठमड़ा निवासी इंद्र, भीमा, राममेहर और पूर्व सरपंच रामभगत पर आरोप था कि जाट आरक्षण के दौरान हुए आंदोलन में इन्होंने बिठमड़ा बस अड्डे के पास टायर व बुग्गी से रोड जाम किया था.

इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. मामले में चारों आरोपी जमानत पर चल रहे थे. बुधवार को सीजेएम वर्षा जैन की अदालत ने चारों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.

ये भी पढ़ें: पानीपत में ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने दिया किसानों को समर्थन

हिसार: जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान बिठमड़ा बस अड्डे के पास रास्ता जाम करने के मामले के चार आरोपियों को बुधवार को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. सीजेएम वर्षा जैन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही थी.

बता दें कि, चार साल पहले 17 फरवरी 2016 को उकलाना थाने में एक पुलिसकर्मी की शिकायत पर इस संबंध में केस दर्ज हुआ था. उल्लेखनीय है कि बिठमड़ा निवासी इंद्र, भीमा, राममेहर और पूर्व सरपंच रामभगत पर आरोप था कि जाट आरक्षण के दौरान हुए आंदोलन में इन्होंने बिठमड़ा बस अड्डे के पास टायर व बुग्गी से रोड जाम किया था.

इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. मामले में चारों आरोपी जमानत पर चल रहे थे. बुधवार को सीजेएम वर्षा जैन की अदालत ने चारों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.

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