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गुरुग्राम: LOCKDOWN के दौरान खुले रहेंगे छोटे निर्माण उद्योग, ये है दिशा-निर्देश

गुरुग्राम के कंटेनमेंट जॉन को छोड़कर छोटे घरेलू और औद्दोगिक निर्माण कंपनी के लिए राहत भरी खबर है. इन छोटे उद्दोग में 10 से कम श्रमिकों से से ही काम करवाने की अनुमति है.

Small construction industries open during LOCKDOWN in gurugram
Small construction industries open during LOCKDOWN in gurugram
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Published : Apr 27, 2020, 12:04 AM IST

गुरुग्राम: शहर के कंटेनमेंट जॉन को छोड़कर छोटे घरेलू और औद्दोगिक निर्माण कंपनी के लिए राहत भरी खबर है. इन छोटे उद्दोग में 10 से कम श्रमिकों से से ही काम करवाने की अनुमति है.

प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा कि बशर्ते कि निर्माण कार्य में लगे श्रमिक और कामगार निर्माण स्थल पर रहते हो और बाहर से मजदूर लाने की जरूरत ना पड़े. गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के बाद लगातार राज्य सरकार पर तमाम औद्योगिक और दुकानदारों की निगाहें टिकी हुई थी.

ये भी जानें-रोहतक PGI में हुई कैंसर पीड़ित की मौत, प्राइवेट लैब ने बताया था कोरोना पॉजिटिव

ऐसे में सरकार ने गुरुग्राम प्रशासन को लेटर जारी कर ये साफ कर दिया है कि छोटे घरेलू और औद्योगिक निर्माण कार्य के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है. बस शर्त ये है कि श्रमिक वहीं निर्माण स्थल पर रहते हो और बाहर से किसी भी मजदूर को आने की आवश्यकता ना पड़े. साथ ही साथ श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग और एक दूसरे के बीच पर्याप्त दूरी रख कर ही काम हो सके.

सभी को मास्क पहनकर सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना होगा. सभी को सैनिटाइजेशन आदि की पालना करना अनिवार्य होगा. आदेश में लिखा गया है कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में आदेश के तहत निर्माण कार्य करवाए जा सकते हैं, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

गुरुग्राम: शहर के कंटेनमेंट जॉन को छोड़कर छोटे घरेलू और औद्दोगिक निर्माण कंपनी के लिए राहत भरी खबर है. इन छोटे उद्दोग में 10 से कम श्रमिकों से से ही काम करवाने की अनुमति है.

प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा कि बशर्ते कि निर्माण कार्य में लगे श्रमिक और कामगार निर्माण स्थल पर रहते हो और बाहर से मजदूर लाने की जरूरत ना पड़े. गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के बाद लगातार राज्य सरकार पर तमाम औद्योगिक और दुकानदारों की निगाहें टिकी हुई थी.

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सभी को मास्क पहनकर सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना होगा. सभी को सैनिटाइजेशन आदि की पालना करना अनिवार्य होगा. आदेश में लिखा गया है कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में आदेश के तहत निर्माण कार्य करवाए जा सकते हैं, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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