गुरुग्राम: हरियाणा में कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया गया है. हरियाणा के 7 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, पानीपत और पंचकूला को 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है.
इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. वही लोगों से कहा गया है कि बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें ओर अपने घरों में रहें. लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन और यातायात सेवा भी बंद रहेगी (सरकारी और गैर-सरकारी).
लॉकडाउन में क्या रहेगा बंद ?
- पब्लिक और प्राइवेट यातासात सेवा
- ऑटो रिक्शा और टैक्सी सेवा
- सभी कपड़ा शोरूम, क्लब, जिम
- वर्कशॉप्स, कंपनियां और ऑफिस (सरकारी और गैर-सरकारी)
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लॉकडाउन में क्या खुला रहेगा ?
- बिजली सेवा, पानी सेवा, नगर परिषद सेवा
- बैंक और एटीएम
- प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक और सोशल मीडिया
- टेलीकॉम और इंटरनेट सेवा
- पोस्टल सेवा
- सभी कंपनियां जो अति आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं
- किराने की दुकानें (दूध, दही, ब्रैड, सब्जी, मीट-मछली, आटा और फल)
- पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, ऑयल गैस एजेंसी