गुरुग्राम: हरेरा ने बुधवार के दिन पुलिस को तीन अलग-अलग फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की शिकायत दी है. हरेरा के मुताबिक इन तीनों फाइनेंस कंपनी ने एक बिल्डर के द्वारा लिए लोन की रिकवरी उसके पांच प्रोजेक्ट के एस्क्रौ एकाउंट से पैसे निकाल कर की है. जबकि प्रोजेक्ट के एस्क्रौ एकाउंट से दो अन्य खातों में पैसे का ट्रांसफर किया जाना था.
दरअसल हरेरा एक्ट के मुताबिक किसी भी बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट के लिए बैंक में तीन खाते खोलने होते है. पहले खाते में एलॉटियों को दिए गए 100 प्रतिशत का 30 प्रतिशत दूसरे खाते में रखना होता है. जबकी बाकी के 70 प्रतिशत हिस्से को तीसरे खाते में. इस तीसरे खाते को हरेरा खाता कहा जाता है. जिसमें से पूरा पैसा सिर्फ प्रोजेक्ट के निर्माण में ही इस्तमाल किया जा सकता है.
हरेरा के अधिकारियों के मुताबिक फाइनेंस कंपनियों ने हरेरा खाते में पैसा ट्रांसफर होने से पहले ही प्रोजेक्ट के एस्क्रौ एकाउंट से अपने लोन की रिकवरी के नाम पर पूरा पैसा निकाल लिया. हरेरा एक्ट आने के बाद कोई भी बिल्डर अपने प्रोजेक्ट पर लोन लेकर उसे बैंक या फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी नहीं रख सकता.
हरेरा की तरफ से इस मामले में बिल्डर को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है. फाइनेंस कंपनियों ने जिन 4 प्रोजेक्ट के एस्क्रौ खाते से पैसे निकाले है. उन प्रोजेक्ट से करीब 4 से 5 हजार एलॉटी जुड़े हुए हैं. फिलहाल हरेरा गुरुग्राम ने इस मामले में पुलिस को शिकायत देने के साथ-साथ सभी 4 प्रोजेक्ट के बैंक खातों को सील करा दिया है. ताकि भविष्य में एलॉटियों को मिलने वाली रकम को सुरक्षित किया जा सके.