गुरुग्राम: पिछले कुछ महीनों में प्ले स्कूलों से बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों प्रशासन सख्त हो गया है. सभी प्ले स्कूलों को परमिशन लेने के आदेश जारी किए गए हैं. परमिशन लेने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल रखी गई है.
जिले में इस तरह के सैंकड़ों की संख्या में प्ले स्कूल चल रहे हैं. किसी भी स्कूल के पास कोई परमिशन नहीं है. शिक्षा विभाग के पास इन स्कूलों की जानकारी नहीं है. पिछले कुछ महीनों में प्ले स्कूलों से बच्चों की सुरक्षा पर कई बड़े सवाल उठे हैं. सुरक्षा के मापदंडों पर प्ले स्कूल खरे नहीं उतर रहे हैं. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुएजिला प्रशासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी समेत प्रोग्रेम ऑफिस को जिम्मेवारी दी गई है.
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से आदेश भी जारी किए गए है. प्ले स्कूलों के लिए कुछ सुरक्षा के साथ साथ सुविधा के लिए मापदंड तय किए गए हैं. जो इन मापदंडों को पूरा करेगा उन्हें परमिशन दी जायेगी, वरना 30 अप्रैल के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा गुरुग्राम जिला में सभी प्ले स्कूलों को जानकारी दे दी गई है.
सीडब्ल्यूसी ने पिछले मामलों की रिपोर्ट दी थी. उसमें साफ लिखा था कि स्कूलों के पास सुरक्षा और सुविधा के रुप में काफी कम इंतजाम है. जिससे बच्चों के साथ इस तरह के हादसे हो रहे थे. इसके बाद एक फार्म बनाया गया है. जिसमें पूरी जानकारी लिखी हुई है कि किसी भी प्ले स्कूल को परमिशन लेने के लिए क्या-क्या बातों को पूरा करना होगा. इसकी परमिशन की जिम्मेवारी प्रोग्रेम ऑफिसर सुनैना को सौंपी गई है.