गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम में जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (Gurugram Consumer Disputes Redressal Commission) ने पिटबुल डॉग के काटने को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पिटबुल डॉग के शिकार लोगों को उसका मालिक भरपाई करेगा. कोर्ट ने यह फैसला 11 अगस्त को दर्ज एक मामले को लेकर सुनाया है. पीड़ित महिला मुन्नी ने पिटबुल डॉग हमले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. कोर्ट ने पीड़ित को 2 लाख रूपये का मुआवजा और डॉग को पकड़ने के आदेश दिया है.
बता दें कि पिटबुल डॉग के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी. इस मामले पर कोर्ट ने पिटबुल डॉग के मालिकों को मुआवजा की राशि देने के लिए आदेश (court verdict on pitbull dog in gurugram) दिया है. बता दें कि गुरुग्राम के सिविल लाइन में 11 अगस्त को मुन्नी नाम की महिला पर पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया था. इस हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई थी. जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सिर पर गंभीर चोट आने के चलते पिछले तीन महीने से महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा था.
इस दौरान महिला किसी भी तरह का कार्य नहीं कर पाई जिसके चलते उसके घर की माली हालत (pitbull dog in gurugram) खराब हो गई. यही नहीं जिस डॉग ने महिला को घायल किया (pitbull attack in gurugram) था उसके मालिक ने भी किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं की. जिसके चलते महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस पूरे मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग की तरफ से फैसला सुनाया गया. फैसले में कहा गया कि पीड़ित महिला को 2 लाख रूपये का मुआवजा दिया जाए और जिस डॉग ने महिला को घायल किया था उसे नगर निगम पकड़ कर एनजीओ को सौंपे.
ये भी पढ़ें- Gurugram Pitbull Attack पिटबुल कुत्ते ने किया जानलेवा हमला, महिला की हालत गंभीर
समाजसेवी संस्थाओं ने पीड़ित महिला मुन्नी की सहायता की और उसके इलाज के लिए आर्थिक मदद भी की. यही नहीं समाजसेवी संस्थाओं के मार्फत ही कोर्ट में इस पूरे मामले को दायर कराया गया, जिसके बाद अब यह फैसला आया है. हालांकि कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है. दरअसल पीड़ित महिला मुन्नी घरों में काम करके अपनी आजीविका चला रही थी, लेकिन कुत्ते के हमले में घायल हुई यह महिला पिछले काफी समय से घर पर ही इलाज कराने को मजबूर थी. जिसके चलते उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई और घर का गुजर-बसर नहीं हो पा रहा था. कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर यह फैसला सुनाया है.