गुरुग्राम: कोरोना वायरस को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने ज्यादा संक्रमण वाले क्षेत्रों की सूची जारी की है. ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों में कंटेनमेंट के नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे. नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता 1860 (इस धारा में राज्य के अस्तित्व को सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रावधान है, इसकी अनदेखी करने पर मौत की सजा या फिर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.) के तहत कार्रवाई की जाएगी.
डीसी अमित खत्री ने इन आदेशों को जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों को वार्ड वाइज 8 भागों में बांटा गया है. ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों में वार्ड नंबर चार के डूंडाहेड़ा, जिसमें विशेष रूप से पुलिस स्टेशन रोड, अग्रवाल स्वीट्स गली, डूंडाहेड़ा कम्युनिटी सेंटर वाली गली और विशाल मेगा मार्ट वाली गली शामिल हैं.
इसी तरह वार्ड नंबर 16 के अर्जुन नगर, ज्योति पार्क, मदन पुरी, वार्ड नंबर 17 के रतन गार्डन, शिवपुरी, वार्ड नंबर 20 के शिवाजी नगर और शांति नगर, वार्ड नंबर 21 के बलदेव नगर, फिरोज गांधी कॉलोनी और रवि नगर शामिल हैं, वार्ड नंबर 22 के हीरा नगर, गांधीनगर और शिवाजी पार्क, वार्ड नंबर 23 के हरिनगर, शक्ति पार्क और वार्ड नंबर 35 का नाथूपुर आबादी क्षेत्र शामिल हैं, जहां कोरोना के ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं.
इन इलाकों में सख्ती से कंटेनमेंट के नियम लागू होंगे. इन इलाकों में सभी लोगों के स्वास्थ्य की डोर टू डोर स्क्रीनिंग होगी, लेकिन ऐसा करते समय प्रशासन ये ये भी ध्यान रखेगा कि इन क्षेत्रों में आदेशों का सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े.
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डीसी ने कहा कि ज्यादा संक्रमण वाले इलाके में वहां के एसडीएम और एसीपी के साथ तालमेल करके सीमा तय करेंगे. ये भी तय किया जाएगा कि प्रवेश और निकासी के पॉइंट निर्धारित किए जाए. अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र में आवश्यक सरकारी और आपातकालीन सेवाएं पहुंचाई जाए. अधिकृत व्यक्तियों को आवागमन की अनुमति हो. कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगाने का काम लोक निर्माण विभाग और पुलिस की मदद से किया जाएगा.