फतेहाबाद: हरियाणा के फतेहाबाद में बोगस फर्म बनाकर करोड़ों की जीएसटी चोरी के एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अबरदीप सिंह की कोर्ट ने तीन दोषियों को 7-7 साल का कारावास व 1 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना और एक अन्य को 2 साल का कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. साल 2019 को दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. भूना थाना में दर्ज शिकायत जीएसटी अथॉरिटी की ओर से की गई.
शिकायत में बताया गया था कि डेविड मसीह पुत्र साधू मसीह निवासी उकलाना, सौभाग्य पुत्र संत कुमार निवासी हिसार, संत कुमार पुत्र महावीर प्रसाद निवासी हिसार ने कमल बंसल पुत्र सुरेश कुमार निवासी भूना के सहयोग से दर्जनों बोगस फर्में बनाई. इन फर्मों के के माध्यम से बिलिंग में करीब 1 करोड 28 लाख 82 हजार 326 रुपये जीएसटी की चोरी की थी. पुलिस ने इस शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120बी व 201 के तहत केस दर्ज किया था.
इसी मामले में सुनवाई करते हुए गत दिवस सीजेएम अंबरदीप सिंह की अदालत ने डेविड मसीह, सौभाग्य, संत कुमारव कमल बंसल को दोषी ठहराया. उपरोक्त दोषीयों डेविड मसीह, सौभाग्य, संत कुमार को अदालत ने 7-7 साल की जेल व सभी को 1 लाख 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. इसी मामले में अदालत ने अन्य आरोपी कमल बंसल को 2 साल की जेल व 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिये हैं.
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