ETV Bharat / state

मानहानि मामला: फतेहाबाद कोर्ट ने पूर्व एसपी संगीता कालिया को जारी किया नोटिस - Fatehabad court Sangeeta Kalia notice

फतेहाबाद कोर्ट ने मानहानि के मामले में पूर्व एसपी संगीता कालिया को नोटिस जारी किया है. संगीता कालिया को समन 23 मार्च के लिए जारी किया है. बता दें, पूर्व जिला बार प्रधान देवीलाल एडवोकेट के द्वारा इस मामले में इस्तगासा दायर किया गया था.

former SP Sangeeta Kalia
former SP Sangeeta Kalia
author img

By

Published : Mar 4, 2021, 8:39 PM IST

फतेहाबाद: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ईश्वर दत्त की अदालत ने फतेहाबाद की पुलिस कप्तान रह चुकी संगीता कालिया को मानहानि के मामले में 23 मार्च के लिए समन जारी किया है. जानकारी के मुताबिक पूर्व जिला बार प्रधान देवीलाल एडवोकेट ने पुलिस कप्तान संगीता कालिया के खिलाफ 17 अक्टूबर 2015 को अदालत में आईपीसी की धारा 323, 499, 506 और 504 के तहत इस्तगासा दायर किया था.

अदालत में दायर याचिका में देवीलाल एडवोकेट ने आरोप लगाया कि 12 अगस्त 2015 को शिकायत के मामले में एडवोकेट सुमनलता सिवाच के अलावा पीली मंदोरी निवासी सुदेश रानी और निर्मला के साथ एसपी कार्यालय गए थे. देवीलाल के अनुसार शिकायत सुनने के बाद एसपी ने एसएचओ भट्टू को कार्रवाई के आदेश दिए और इसके बाद एसपी ने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये एडवोकेट है.

ये भी पढ़ें- पंचकूला में बर्ड फ्लू के चलते मारी गई मुर्गियों का मुआवजा देगी हरियाणा सरकार

आरोप है कि एसपी ने उन्हें तुरंत कार्यालय से निकल जाने को कह दिया और कहा कि उनके कार्यालय में कोई वकील को आने की अनुमति नहीं है. इस पर भी ये सोचकर बहार आ गई कि उनके कारण शिकायतकर्ता महिला को कोई दिक्कत ना हो जाए. वो तत्कालीन बार प्रधान धर्मपाल जाखल से मिले और बार का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला और इस दुर्व्यवहार बारी बात की.

आरोप है कि एसपी ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया. इस गाने की सुनवाई करते हुए अदालत ने इस मामले में एसपी संगीता कालिया के खिलाफ दी गई. शिकायत को प्रथम दृष्टया सही पाते हुए एसपी को 23 मार्च 2021 के लिए संबंध जारी करते हुए तलब किया है.

ये भी पढ़ें- पंचकूला में बर्ड फ्लू के चलते मारी गई मुर्गियों का मुआवजा देगी हरियाणा सरकार

फतेहाबाद: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ईश्वर दत्त की अदालत ने फतेहाबाद की पुलिस कप्तान रह चुकी संगीता कालिया को मानहानि के मामले में 23 मार्च के लिए समन जारी किया है. जानकारी के मुताबिक पूर्व जिला बार प्रधान देवीलाल एडवोकेट ने पुलिस कप्तान संगीता कालिया के खिलाफ 17 अक्टूबर 2015 को अदालत में आईपीसी की धारा 323, 499, 506 और 504 के तहत इस्तगासा दायर किया था.

अदालत में दायर याचिका में देवीलाल एडवोकेट ने आरोप लगाया कि 12 अगस्त 2015 को शिकायत के मामले में एडवोकेट सुमनलता सिवाच के अलावा पीली मंदोरी निवासी सुदेश रानी और निर्मला के साथ एसपी कार्यालय गए थे. देवीलाल के अनुसार शिकायत सुनने के बाद एसपी ने एसएचओ भट्टू को कार्रवाई के आदेश दिए और इसके बाद एसपी ने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये एडवोकेट है.

ये भी पढ़ें- पंचकूला में बर्ड फ्लू के चलते मारी गई मुर्गियों का मुआवजा देगी हरियाणा सरकार

आरोप है कि एसपी ने उन्हें तुरंत कार्यालय से निकल जाने को कह दिया और कहा कि उनके कार्यालय में कोई वकील को आने की अनुमति नहीं है. इस पर भी ये सोचकर बहार आ गई कि उनके कारण शिकायतकर्ता महिला को कोई दिक्कत ना हो जाए. वो तत्कालीन बार प्रधान धर्मपाल जाखल से मिले और बार का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला और इस दुर्व्यवहार बारी बात की.

आरोप है कि एसपी ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया. इस गाने की सुनवाई करते हुए अदालत ने इस मामले में एसपी संगीता कालिया के खिलाफ दी गई. शिकायत को प्रथम दृष्टया सही पाते हुए एसपी को 23 मार्च 2021 के लिए संबंध जारी करते हुए तलब किया है.

ये भी पढ़ें- पंचकूला में बर्ड फ्लू के चलते मारी गई मुर्गियों का मुआवजा देगी हरियाणा सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.