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Rape Convict Sentenced in Sonipat: सोनीपत कोर्ट ने रेप के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा, 1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया - सोनीपत न्यूज

Rape Convict Sentenced in Sonipat: सोनीपत कोर्ट ने नाबालिग से रेप करने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. घटना साल 2021 की है.

Rape Convict Sentenced in Sonipat
रेप के दोषी को सोनीपत कोर्ट ने सुनाई सजा
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Oct 5, 2023, 6:05 PM IST

सोनीपत: हरियाणा के जिला सोनीपत में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को एडिशन कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी विकास को उम्रकैद की सजा समेत एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया. दोषी नाबालिग लड़की को दो बार बहला कर ले गया था. दूसरी बार पकड़े जाने पर कोर्ट ने पुलिस को जांच के आदेश दिए थे. जिसमें लड़की के नाबालिग और गर्भवती होने का भी पता लगा था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की गहनता से जांच की और आरोपी के खिलाफ तमाम साक्ष्य जुटाए.

ये भी पढ़ें: Honor Killing Case In Sonipat: युवक और युवती की हत्या के दोषियों को उम्रकैद की सजा, सोनीपत कोर्ट ने 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया

राई थाना की तत्कालीन एसआई लवली ने बताया था कि 5 अक्टूबर 2021 को उन्हें राई थाना से किशोरी को बहला कर ले जाने के मामले में कोर्ट ने बुलाया था. जहां ये पता चला था कि एक किशोरी को बहका कर ले जाने के बाद आरोपी विकास दूसरी बार फिर से लड़की को बहला कर ले गया था. जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को मामले में विकास के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के निर्देश दिए थे.

कोर्ट के निर्देशानुसार पुलिस ने पीड़िता का नागरिक अस्पताल में मेडिकल कराया था. जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म व गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी. जांच में लड़की की आयु 15 साल 11 माह पाई गई थी. जिस पर पुलिस ने एसआई लवली के बयान पर विकास के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया था. आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई का रहने वाला है. घटना के समय राई थाना क्षेत्र पुलिस विकास को मामले में प्रोडक्शन वारंट पर लेकर जांच कर सबूत जुटाए थे. पुलिस ने मामले की चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दायर कर दी थी.

ये भी पढ़ें: नाबालिग लड़की से रेप मामला: सोनीपत कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

जिसके बाद कोर्ट ने गुरुवार यानी 5 अक्टूबर 2023 को विकास को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद की सजा का ऐलान किया है. साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी कोर्ट की ओर से लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी. जुर्माना राशि एक लाख रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी कोर्ट की ओर से दिया गया है.

सोनीपत: हरियाणा के जिला सोनीपत में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को एडिशन कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी विकास को उम्रकैद की सजा समेत एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया. दोषी नाबालिग लड़की को दो बार बहला कर ले गया था. दूसरी बार पकड़े जाने पर कोर्ट ने पुलिस को जांच के आदेश दिए थे. जिसमें लड़की के नाबालिग और गर्भवती होने का भी पता लगा था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की गहनता से जांच की और आरोपी के खिलाफ तमाम साक्ष्य जुटाए.

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राई थाना की तत्कालीन एसआई लवली ने बताया था कि 5 अक्टूबर 2021 को उन्हें राई थाना से किशोरी को बहला कर ले जाने के मामले में कोर्ट ने बुलाया था. जहां ये पता चला था कि एक किशोरी को बहका कर ले जाने के बाद आरोपी विकास दूसरी बार फिर से लड़की को बहला कर ले गया था. जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को मामले में विकास के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के निर्देश दिए थे.

कोर्ट के निर्देशानुसार पुलिस ने पीड़िता का नागरिक अस्पताल में मेडिकल कराया था. जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म व गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी. जांच में लड़की की आयु 15 साल 11 माह पाई गई थी. जिस पर पुलिस ने एसआई लवली के बयान पर विकास के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया था. आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई का रहने वाला है. घटना के समय राई थाना क्षेत्र पुलिस विकास को मामले में प्रोडक्शन वारंट पर लेकर जांच कर सबूत जुटाए थे. पुलिस ने मामले की चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दायर कर दी थी.

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जिसके बाद कोर्ट ने गुरुवार यानी 5 अक्टूबर 2023 को विकास को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद की सजा का ऐलान किया है. साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी कोर्ट की ओर से लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी. जुर्माना राशि एक लाख रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी कोर्ट की ओर से दिया गया है.

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