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कोर्ट के फैसले के बाद बोले निकिता के परिजन, दोषियों को फांसी की सजा के लिए जाएंगे हाई कोर्ट - निकिता तोमर हत्या मामला रेहान उम्र कैद सजा

निकिता हत्याकांड में दोनों दोषियों को कोर्ट ने सजा सुना दी है. दोषियों को सजा 3:45 बजे सुनाई गई. बता दें कि 3:45 बजे ही निकिता की गोली मारकर हत्या की गई थी.

Tausif and Rehan life imprisonment Nikita murder case
Tausif and Rehan life imprisonment Nikita murder case
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Published : Mar 26, 2021, 8:21 PM IST

Updated : Apr 1, 2021, 5:25 PM IST

फरीदाबाद: निकिता तोमर हत्याकांड के दोषी तौसीफ और रेहान को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. दोनों पर कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने हत्याकांड में तौसीफ को हथियार उपलब्ध कराने वाले तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को बरी कर दिया है.

कोर्ट के फैसले के बाद बोले निकिता के परिजन, दोषियों को फांसी की सजा के लिए जाएंगे हाई कोर्ट

केस की सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई थी और बुधवार को कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया. सजा का ऐलान 26 मार्च यानी शुक्रवार को हुआ. इस हत्याकांड में पीड़ित पक्ष की ओर से 55 लोगों की गवाही कराई गई थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से महज दो की गवाही हुई.

ये भी पढ़ें- निकिता हत्याकांड: 26 तारीख को हुई थी हत्या, 26 को ही सुनाई गई हत्यारों को सजा

निकिता का केस लड़ रहे वकील ने मीडिया और फास्ट ट्रैक कोर्ट का आभार जताया. उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट की तरफ से जजमेंट आना बाकी है. उसके बाद हम दोषी को फांसी देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे.

फरीदाबाद: निकिता तोमर हत्याकांड के दोषी तौसीफ और रेहान को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. दोनों पर कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने हत्याकांड में तौसीफ को हथियार उपलब्ध कराने वाले तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को बरी कर दिया है.

कोर्ट के फैसले के बाद बोले निकिता के परिजन, दोषियों को फांसी की सजा के लिए जाएंगे हाई कोर्ट

केस की सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई थी और बुधवार को कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया. सजा का ऐलान 26 मार्च यानी शुक्रवार को हुआ. इस हत्याकांड में पीड़ित पक्ष की ओर से 55 लोगों की गवाही कराई गई थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से महज दो की गवाही हुई.

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निकिता का केस लड़ रहे वकील ने मीडिया और फास्ट ट्रैक कोर्ट का आभार जताया. उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट की तरफ से जजमेंट आना बाकी है. उसके बाद हम दोषी को फांसी देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे.

Last Updated : Apr 1, 2021, 5:25 PM IST

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