फरीदाबाद: जिन किसानों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है. उन किसानों का प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM kisan maandhan yojana) का प्रीमियम हरियाणा सरकार भरेगी. इसके लिए किसान को https://maandhan.in/ पोर्टल पर 18 जनवरी तक पंजीकृत करवाना होगा. इसके बाद यह पोर्टल बंद हो जाएगा. इसके लिए किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. 60 वर्ष के बाद इन किसानों को 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी.
परिवार पहचान पत्र से आय वेरीफाई करने के बाद समस्त हरियाणा में ऐसे दस हजार किसान चिन्हित किए गए हैं. किसी भी सीएससी केंद्र या अंत्योदय सरल केंद्र पर जाकर किसान अपना पंजीकरण करवा सकते हैं. वहीं वे खुद भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर जाकर इस पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं. पंजीकरण करवाने के बाद प्रीमियम की पहली किस्त का पैसा किसान के खाते से कुछ दिन के लिए कटेगा. इसके बाद किसान के खाते में वही पैसा वापस जमा कर दिया जाएगा.
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इससे आगे का सारा प्रीमियम फिर से हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि को सबसे जमा करवाएगी. योजना के तहत अगर पति-पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन इनमें से किसी एक को लगातार जारी रहेगी. किसान मानधन योजना के लिए पंजीकरण कराने के लिए 18 जनवरी अंतिम तिथि है. बता दें कि, ये किसानों के लिए एक पेंशन योजना है कि जिसके तहत 60 साल के बाद किसानों को 3000 रुपये बतौर पेंशन देने का प्रावधान है. इस योजना का लाभ ऐसे किसान ले सकते हैं जिनके पास दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि होगी. 18 से 40 वर्ष तक आयु के किसान इससे जुड़ सकते हैं. किसान मानधन योजना के लिए कम से कम 55 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए हर महीने योगदान देना होता है.
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