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हरियाणा में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, जानें किन-किन विवादों का होगा निपटारा - NATIONAL LOK ADALAT IN HARYANA

8 मार्च को हरियाणा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है.

National Lok Adalat in Haryana
हरियाणा में राष्ट्रीय लोक अदालत (Getty Image)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Feb 26, 2025, 10:03 PM IST

चंडीगढ़ः हरियाणा में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने वाला है. लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों सुनवाई की जाएगी. इसकी जानकारी हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दी गई है.

एनआई एक्ट के मामलों की होगी सुनवाई: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से संबंधित मामले (एनआई एक्ट), धन वसूली के मामलों का भी निपटारा होगा. वहीं, इस दौरान उन आपराधिक मामलों की भी सुनवाई होगी इसमें कानूनी तौर पर समझौता किया जा सकता है.

सिविल और आपराधिक मामलों की भी होगी सुनवाई: इसके साथ ही एक्सीडेंट क्लेम केस, श्रम और रोजगार से संबंधित मामले, पानी, बिजली और अन्य बिलों के केस के साथ ही वैवाहिक विवाद, रखरखाव के मामले, भूमि अधिग्रहण से संबंधित केस, सेवा संबंधी मामले, राजस्व मामलों के साथ ही सिविल और आपराधिक मामलों की भी सुनवाई की जाएगी.

7 मार्च तक वाद निपटारे के लिए करना होगा आवेदनः राष्ट्रीय लोक अदालत में अगर कोई व्यक्ति अपने केस को दूसरे पक्ष के साथ समझौते के जरिए पटाना चाहते हैं, उनका केस जिस संबंधित अदालत में लंबित है, उस अदालत में जाकर अपने केस पर सात मार्च तक छुट्टी के दिन को छोड़कर आवेदन कर सकते हैं. उसका समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा. इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में जो मामले निपटाना चाहते हैं, वे ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं.

चंडीगढ़ः हरियाणा में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने वाला है. लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों सुनवाई की जाएगी. इसकी जानकारी हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दी गई है.

एनआई एक्ट के मामलों की होगी सुनवाई: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से संबंधित मामले (एनआई एक्ट), धन वसूली के मामलों का भी निपटारा होगा. वहीं, इस दौरान उन आपराधिक मामलों की भी सुनवाई होगी इसमें कानूनी तौर पर समझौता किया जा सकता है.

सिविल और आपराधिक मामलों की भी होगी सुनवाई: इसके साथ ही एक्सीडेंट क्लेम केस, श्रम और रोजगार से संबंधित मामले, पानी, बिजली और अन्य बिलों के केस के साथ ही वैवाहिक विवाद, रखरखाव के मामले, भूमि अधिग्रहण से संबंधित केस, सेवा संबंधी मामले, राजस्व मामलों के साथ ही सिविल और आपराधिक मामलों की भी सुनवाई की जाएगी.

7 मार्च तक वाद निपटारे के लिए करना होगा आवेदनः राष्ट्रीय लोक अदालत में अगर कोई व्यक्ति अपने केस को दूसरे पक्ष के साथ समझौते के जरिए पटाना चाहते हैं, उनका केस जिस संबंधित अदालत में लंबित है, उस अदालत में जाकर अपने केस पर सात मार्च तक छुट्टी के दिन को छोड़कर आवेदन कर सकते हैं. उसका समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा. इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में जो मामले निपटाना चाहते हैं, वे ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं.

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