फरीदाबाद: हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग (haryana helpless child pension) ने 21 वर्ष तक की आयु का बच्चा जो मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित है, या माता-पिता को लम्बी सजा हुई है, या अनाथ बच्चों को सहकारिता विभाग द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है. विभाग द्वारा निराश्रित बच्चों को 1600 रुपए प्रति माह सहायता राशि प्रदान की जा रही है.
जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का मूल निवासी पत्र, फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यपित फोटोप्रति होना आवश्यक है. अगर आवेदक के पास उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा में रिहायश होने का हलफनामा दे सकता है.
अगर बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी प्रकार से सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं. वो उपरोक्त इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पायेगा. इस स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं.
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