फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद जिले में गाय के बछड़े के ऊपर चढ़ाकर थार गाड़ी निकालने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 2-3 दिन से करीब 34 सेकेंड का एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपनी थार गाड़ी स्टार्ट करता है और सामने बैठे बछड़े के ऊपर से चढ़ाकर निकल जाता है. ये घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है. कुछ ही देर में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है.
वायरल वीडियो में क्या है- पूरी घटना फरीदाबाद के ग्रीन फील्ड इलाके की है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक अपनी खड़ी हुई थार गाड़ी में बैठकर स्टार्ट करता है. गाड़ी को वो पहले बैक करता है और आगे बढ़ता है. उसके सामने गाय और उसका बछड़ा बैठे होते हैं. वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी पहले गाड़ी को आगे-पीछे करके गाय को रास्ते से उठाने की कोशिश करता है. जिसके बाद गाय तो उठकर चली जाती है लेकिन छोटा सा बछड़ा वहीं बैठा रहता है. इसके बाद आरोपी बछड़े के ऊपर से थार चढ़ाकर निकल जाता है. इस घटना में बछड़े की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है.
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छात्र है घटना का आरोपी- सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो करीब 34 सेकेंड का है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई. गाड़ी का डिटेल निकाला गया. गाड़ी के आधार पर पता चला कि आरोपी का नाम हिमांशु है जो ग्रीन फील्ड इलाके का रहना वाला है और एक छात्र है. आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने उसे शुक्रवार शाम को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर ऐसी अमानवीय हरकत उसने क्यों की.
पुलिस प्रवक्ता ने क्या कहा- फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता पुलिस सूबे सिंह ने बताया कि दो-तीन दिन पहले पुलिस के संज्ञान में यह बात आई थी. उसके बाद पुलिस ने भी इस वीडियो को देखा. वीडियो देखकर तुरंत गाड़ी का डिटेल निकाला गया और आरोपी हिमांशु को पकड़ लिया गया है. उसके खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी फरीदाबाद के ग्रीन फील्ड का रहने वाला है और एक छात्र है. कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
हरियाणा में गौ हत्या पर कानून- हरियाणा में गौ हत्या पर गै संरक्षण और संवर्धन बिल 2015 के मुताबिक 10 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने तक की सजा है. सरकार ने ये बिल 2015 में विधानसभा में पास किया था, जिसके बाद राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई. इस कानून के मुताबिक 3 साल की जेल और 30 हजार जुर्माने से लेकर 10 साल कैद तक की सजा सुनाई जा सकती है. हलांकि ये कानून गौ तस्करी और गाय का मांस बेचने को लेकर है.
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