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फरीदाबाद-बदरपुर बॉर्डर सील, केवल इन लोगों को आने-जाने की अनुमति

फरीदाबाद के बॉर्डर सील करने के बाद जिला उपायुक्त ने आवाजाही को लेकर कुछ अहम जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि किन-किन लोगों को आने-जाने की अनुमति मिली है और क्या कुछ सामान आ जा सकेगा.

FARIDABAD
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Published : Apr 30, 2020, 3:37 PM IST

फरीदाबाद: कोरोना सक्रमण को देखते हुए हरियाणा में दिल्ली से आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है. केवल कुछ ही लोगों को आने-जाने की परमिशन मिली है. जिला उपायुक्त ने बयान जारी कर सील करने के बारे में विस्तृत जानकारी दी.

फरीदाबाद बॉर्डर सील करने को लेकर जिला उपायुक्त ने कुछ अहम जानकारी दी हैं. उनका कहना है कि जो फरीदाबाद में काम करते हैं उन्हें फरीदाबाद में ही रहने का प्रबंध करना होगा. इसके साथ ही जो आसपास के राज्यों में काम करते हैं उन्हें भी वहीं अपना रहने का प्रबंध करना होगा.

फरीदाबाद के बॉर्डर सील करने के बाद जिला उपायुक्त ने आवाजाही को लेकर कुछ अहम जानकारी दी है.

ये भी पढ़ें- लॉकडाउन के बाद भी सीएम सिटी में खुला स्कूल, कमरे में बंद मिले छात्र और टीचर

वहीं, एम्बुलेंस, एटीएम कैश बैंक, एलपीजी आयल टैंकर, और सब्जी फल जैसे सामान, दवाई, पशुओं के चारे, मेडिकल इक्विपमेंट के वाहन को छूट दी गई है. पीएमओ ऑफिस, होम, फाइनेंस, डिफेंस, एफसीआई और डिजास्टर मैनेजमेंट के लोगों को भी आवाजाही में छूट मिलेगी.

केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भेजी गई सूची के लोगों को भी छूट दी गई है, लेकिन जिन लोगों को छूट प्राप्त है उन्हें आरोग्य एप्प डाउनलोड करना होगा और इस दौरान उनका चेकअप भी होगा.

फरीदाबाद: कोरोना सक्रमण को देखते हुए हरियाणा में दिल्ली से आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है. केवल कुछ ही लोगों को आने-जाने की परमिशन मिली है. जिला उपायुक्त ने बयान जारी कर सील करने के बारे में विस्तृत जानकारी दी.

फरीदाबाद बॉर्डर सील करने को लेकर जिला उपायुक्त ने कुछ अहम जानकारी दी हैं. उनका कहना है कि जो फरीदाबाद में काम करते हैं उन्हें फरीदाबाद में ही रहने का प्रबंध करना होगा. इसके साथ ही जो आसपास के राज्यों में काम करते हैं उन्हें भी वहीं अपना रहने का प्रबंध करना होगा.

फरीदाबाद के बॉर्डर सील करने के बाद जिला उपायुक्त ने आवाजाही को लेकर कुछ अहम जानकारी दी है.

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वहीं, एम्बुलेंस, एटीएम कैश बैंक, एलपीजी आयल टैंकर, और सब्जी फल जैसे सामान, दवाई, पशुओं के चारे, मेडिकल इक्विपमेंट के वाहन को छूट दी गई है. पीएमओ ऑफिस, होम, फाइनेंस, डिफेंस, एफसीआई और डिजास्टर मैनेजमेंट के लोगों को भी आवाजाही में छूट मिलेगी.

केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भेजी गई सूची के लोगों को भी छूट दी गई है, लेकिन जिन लोगों को छूट प्राप्त है उन्हें आरोग्य एप्प डाउनलोड करना होगा और इस दौरान उनका चेकअप भी होगा.

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