ETV Bharat / state

5 कुरान बांटने का मामला: रांची से हरियाणा पहुंचा विवाद, फरीदाबाद में वकीलों ने किया फैसले का विरोध

फरीदाबाद में वकीलों ने रांची अदालत के 5 कुरान बांटने वाले फैसले का विरोध किया. उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले से आपसी भाईचारा बिगड़ सकता है.

5 कुरान बांटने का मामला: रांची से हरियाणा पहुंचा विवाद, फरीदाबाद में वकीलों ने किया फैसले का विरोध
author img

By

Published : Jul 18, 2019, 4:36 PM IST

Updated : Jul 18, 2019, 4:50 PM IST

फरीदाबाद: रांची की अदालत का युवती को 5 कुरान बांटने का फैसला तूल पकड़ता जा रहा है. हालांकि देशभर में फैसले का विरोध हुआ. जिसके बाद फैसला देने वाले जज मनीष कुमार ने अपना फैसला वापस ले लिया है. बावजूद इसके हरियाणा सहित पूरे देश में फैसला का विरोध जारी है.

क्लिक कर देखें वीडियो

फैसले का वकीलों ने किया विरोध
फरीदाबाद जिला अदालत के वकीलों ने भी इस फैसले का विरोध किया. विरोध कर रहे वकीलों ने कहा इस तरह का फैसला आपसी भाईचारे को बिगाड़ सकता है. इस तरह के फैसले देने से कोर्ट को बचना चाहिए.

ये भी पढ़े: गुरुग्राम: भारी बारिश से यातायात प्रभावित, नेशनल हाईवे की सर्विस लाइन पर भरा पानी

क्या था मामला?
सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने के मामले में रांची की रहने वाली ऋचा भारती को जेल भेजा गया था. ऋचा की जमानत पर सुनवाई करते हुए जज मनीष कुमार की अदालत ने 15 जुलाई को पांच कुरान बांटने की शर्त जोड़ दी थी. फैसले में कहा गया कि ऋचा को 15 दिनों के अंदर 5 कुरान बांटने होंगे. हालांकि देशभर में फैसले का विरोध होने के बाद जज मनीष कुमार ने ये फैसला वापस ले लिया है.

फरीदाबाद: रांची की अदालत का युवती को 5 कुरान बांटने का फैसला तूल पकड़ता जा रहा है. हालांकि देशभर में फैसले का विरोध हुआ. जिसके बाद फैसला देने वाले जज मनीष कुमार ने अपना फैसला वापस ले लिया है. बावजूद इसके हरियाणा सहित पूरे देश में फैसला का विरोध जारी है.

क्लिक कर देखें वीडियो

फैसले का वकीलों ने किया विरोध
फरीदाबाद जिला अदालत के वकीलों ने भी इस फैसले का विरोध किया. विरोध कर रहे वकीलों ने कहा इस तरह का फैसला आपसी भाईचारे को बिगाड़ सकता है. इस तरह के फैसले देने से कोर्ट को बचना चाहिए.

ये भी पढ़े: गुरुग्राम: भारी बारिश से यातायात प्रभावित, नेशनल हाईवे की सर्विस लाइन पर भरा पानी

क्या था मामला?
सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने के मामले में रांची की रहने वाली ऋचा भारती को जेल भेजा गया था. ऋचा की जमानत पर सुनवाई करते हुए जज मनीष कुमार की अदालत ने 15 जुलाई को पांच कुरान बांटने की शर्त जोड़ दी थी. फैसले में कहा गया कि ऋचा को 15 दिनों के अंदर 5 कुरान बांटने होंगे. हालांकि देशभर में फैसले का विरोध होने के बाद जज मनीष कुमार ने ये फैसला वापस ले लिया है.

Intro:नोट--हलांकि विरोध के बाद रांची के जज साहब मनीष कुमार सिंह ने यह फैंसला वापिस ले लिया है।

एंकर - रांची की अदालत में जज साहब मनीष कुमार सिंह द्वारा दिये गये एक युवती को पांच कुरान बांटने के आदेश का पूरे देश की अदालतों में विरोध हो रहा है फरीदाबाद जिला अदालत के वकीलों ने भी इस फैंसले का विरोध किया और कहा कि हमारा देश सभी धर्माें का देश है इस तरह के फैंसले आपसी भाईचारा बिगाड सकते हैं और ऐसी जमानत की शर्त भी हमारे संविधान में नहीं है अगर मामला जमानती हो तो मैजिस्ट्रेट सिर्फ बेल बॉन्ड भरवाकर जमानत देता है। अगर मामला गैर जमानती हो और तब जमानत दी जा रही हो तो फिर मैजिस्ट्रेट को सीआरपीसी के प्रावधान के हिसाब से ही शर्त लगानी होती है। इस फैंसले की फरीदाबाद जिला अदालत निंदा करती हैं। हलांकि विरोध के बाद रांची के जज साहब मनीष कुमार सिंह ने यह फैंसला वापिस ले लिया है।Body:वीओ - रांची की अदालत के उस फैसले को देश के तमाम वकील गलत बता रहे हैं जिसमे जज मनीष कुमार सिंह ने ऋचा भारती नाम की एक युवती को पांच कुरान बांटने के आदेश दिए थे। सबसे पहले रांची बार एसोशिएशन ने इस फैसले का विरोध किया उसके बाद देश के कई राज्यों में फैसले का विरोध शुरू हो गया। फरीदाबाद के वकीलों ने भी विरोध करते हुए कहा कि इस तरह की जमानत की शर्त नहीं लगाई जा सकती है। अगर मामला जमानती हो तो मैजिस्ट्रेट सिर्फ बेल बॉन्ड भरवाकर जमानत देता है। अगर मामला गैर जमानती हो और तब जमानत दी जा रही हो तो फिर मैजिस्ट्रेट को सीआरपीसी के प्रावधान के हिसाब से ही शर्त लगानी होती है। मसलन जमानत पर छूटने के बाद आरोपी शिकायती को धमकी नहीं देगा या उससे संपर्क की कोशिश नहीं करेगा, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। कोर्ट को बिना बताए शहर या देश नहीं छोड़ेगा आदि लेकिन कुरान बांटने की शर्त सीआरपीसी के प्रावधान के बाहर की बात है। वकीलों ने कहा कि फैंसला हैरान कर देने वाला है और ऐसे फैंसले से देश में सामाजिक माहौल और बिगड़ सकता है। किसी को किसी समुदाय के बारे में लिखने का कोई हक नहीं है लेकिन वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर एक दो नहीं हजारों लोग ऐसा लिखते हैं और अगर जिस तरह ऋचा भारती को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया उसी तरह और गिरफ्तारियां होने लगीं तो देश में जेलें कम पड़ जाएंगी। उन्होंने कहा की उनकी संस्था इस फैसले का विरोध करती है

बाईट -कमलेश महिला वकील, फरीदाबाद जिला अदालत

आपको बता दें कि रांची की 19 वर्षीय छात्रा ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया था। पोस्ट में धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप था। इसी मामले में उन पर मामला दर्ज कर उन्हें तीन दिन के लिए जेल भेज दिया गया। सोमवार को छात्रा ऋचा पटेल को कोर्ट ने जमानत दी और शर्त रखी कि उन्हें कुरान की पांच कॉपी बांटनी होगी। इसी फैसले का देश भर में विरोध हो रहा है। हलांकि इस फैंसले को अब जज साहब ने वापिस ले लिया है।Conclusion:फरीदाबाद। रांची की अदालत के जज द्वारा कुरान बांटने वाले फैसले के विरोध में उतरे फरीदाबाद के वकील
Last Updated : Jul 18, 2019, 4:50 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.