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जेल में ही रहेंगे पहलवान सुशील कुमार, सागर हत्या मामले में जमानत याचिका खारिज - दिल्ली की रोहिणी कोर्ट

सागर धनखड़ हत्या (sagar murder case) मामले में जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार (wrestler sushil kumar) अभी जेल में ही रहेंगे. मंगलवार काे रोहिणी काेर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी.

Sagar Dhankhar murder case
Sushil's bail plea rejected
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Published : Oct 5, 2021, 8:20 PM IST

Updated : Oct 5, 2021, 9:30 PM IST

नई दिल्ली/चंडीगढ़: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने रेसलर सागर धनखड़ हत्या मामले (sagar dhankar murder case) के मुख्य आरोपी सुशील कुमार (wrestler sushil kumar) की जमानत याचिका खारिज कर दी है. एडिशनल सेशन जज शिवाजी आनंद ने जमानत याचिका पर दाेनाें पक्षाें काे सुनने के बाद ये आदेश पारित किया. रोहिणी कोर्ट ने 29 सितंबर को इस मामले के एक अन्य आरोपी अनिरुद्ध दहिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

चार अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट काे सूचित किया था कि क्राइम ब्रांच (Crime branch) जल्द ही पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी. छह अगस्त को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (Crime branch) की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी सुशील कुमार समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया है. दाे अगस्त को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (Crime branch) ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी.

ये भी पढ़ें- बड़ी खबर: गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क में चार हत्याओं के आरोपी रिटायर्ड फौजी ने जेल में की आत्महत्या

पहली चार्जशीट में सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है. क्राइम ब्रांच (Crime branch) ने 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. बता दें कि, पिछले 23 मई को सुबह दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था. आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में बीती चार और पांच मई की रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी. पिटाई के बाद सागर धनखड़ की मौत हो गई थी. सागर हरियाणा का रहने वाला था और एक उभरता हुआ पहलवान था.

नई दिल्ली/चंडीगढ़: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने रेसलर सागर धनखड़ हत्या मामले (sagar dhankar murder case) के मुख्य आरोपी सुशील कुमार (wrestler sushil kumar) की जमानत याचिका खारिज कर दी है. एडिशनल सेशन जज शिवाजी आनंद ने जमानत याचिका पर दाेनाें पक्षाें काे सुनने के बाद ये आदेश पारित किया. रोहिणी कोर्ट ने 29 सितंबर को इस मामले के एक अन्य आरोपी अनिरुद्ध दहिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

चार अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट काे सूचित किया था कि क्राइम ब्रांच (Crime branch) जल्द ही पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी. छह अगस्त को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (Crime branch) की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी सुशील कुमार समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया है. दाे अगस्त को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (Crime branch) ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी.

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पहली चार्जशीट में सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है. क्राइम ब्रांच (Crime branch) ने 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. बता दें कि, पिछले 23 मई को सुबह दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था. आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में बीती चार और पांच मई की रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी. पिटाई के बाद सागर धनखड़ की मौत हो गई थी. सागर हरियाणा का रहने वाला था और एक उभरता हुआ पहलवान था.

Last Updated : Oct 5, 2021, 9:30 PM IST
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