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SYL Canal dispute case: एसवाईएल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, केंद्र को दिए ये आदेश

SYL Canal dispute case हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज यमुना नहर (एसवाईएल) मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में पंजाब सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से इस मामले में राजनीति नहीं करने को कहा है. (Hearing in Supreme Court on SYL Haryana Punjab SYL case )

Hearing in Supreme Court on SYL SC orders Punjab government
एसवाईएल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Oct 4, 2023, 1:53 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा और पंजाब के बीच लंबे समय से एसवाईएल का मुद्दा सुलझाने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है. इस बीच बुधवार, 4 अक्टूबर को एक बार फिर SYL मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार इस मामले में राजनीति ना करे.

एसवाईएल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हमें मजबूर ना करें कि हम इस मामले में कोई सख्त आदेश जारी करें. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश देते हुए कहा कि पंजाब में एसवाईएल नहर बनने की प्रक्रिया को लेकर सर्वे शुरू किया जाए. कोर्ट ने पंजाब सरकार को केंद्र सरकार के सर्वे करने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए भी कहा है.

ये भी पढ़ें: SYL पर सुप्रीम कोर्ट की पंजाब और हरियाणा को फटकार, कहा- दोनों राज्य मिलकर निकाले हल

केंद्र सरकार से मांगी रिपोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी कहा कि केंद्र सरकार दोनों राज्यों के बीच चल रहे इस विवाद का हल निकालने के लिए पहल करे. कोर्ट ने कहा कि हरियाणा में एसवाईएल नहर बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है. लिहाजा पंजाब भी इस समस्या का हल निकालने की दिशा में काम करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लंबे समय से चल रहे इस विवाद का हल निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी इस दिशा में काम करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि पंजाब में एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर मौजूदा हालात कैसे हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में होगी.

ये भी पढ़ें: SYL पर पंजाब से नहीं बनी बात तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हिमाचल के सीएम से की चर्चा, जानें पूरा मामला

चंडीगढ़: हरियाणा और पंजाब के बीच लंबे समय से एसवाईएल का मुद्दा सुलझाने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है. इस बीच बुधवार, 4 अक्टूबर को एक बार फिर SYL मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार इस मामले में राजनीति ना करे.

एसवाईएल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हमें मजबूर ना करें कि हम इस मामले में कोई सख्त आदेश जारी करें. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश देते हुए कहा कि पंजाब में एसवाईएल नहर बनने की प्रक्रिया को लेकर सर्वे शुरू किया जाए. कोर्ट ने पंजाब सरकार को केंद्र सरकार के सर्वे करने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए भी कहा है.

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केंद्र सरकार से मांगी रिपोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी कहा कि केंद्र सरकार दोनों राज्यों के बीच चल रहे इस विवाद का हल निकालने के लिए पहल करे. कोर्ट ने कहा कि हरियाणा में एसवाईएल नहर बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है. लिहाजा पंजाब भी इस समस्या का हल निकालने की दिशा में काम करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लंबे समय से चल रहे इस विवाद का हल निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी इस दिशा में काम करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि पंजाब में एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर मौजूदा हालात कैसे हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में होगी.

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