ETV Bharat / state

खिलाड़ी की शिकायत पर कोर्ट ने सरकार से कहा, आपने हमारी आंखों में धूल झोंकी

एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले कबड्डी खिलाड़ी सुरजीत कुमार इन दिनों काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. सुरजीत कुमार ने नौकरी के लिए एप्लीकेशन डाली लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली. जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया. अब कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है.

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
author img

By

Published : May 16, 2019, 4:23 PM IST

चंडीगढ़: अपनी प्रतिभा से एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले और अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित सुरजीत कुमार ने इंसाफ के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई है. सुरजीत की याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार झूठे आश्वासन देकर केवल आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है.

हाईकोर्ट में सुरजीत कुमार ने रखा पक्ष
अवमानना याचिका दाखिल करते हुए सोनीपत निवासी कबड्डी खिलाड़ी सुरजीत कुमार ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा. याची ने बताया कि उसे 2014 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिला था. इसके बाद सरकार ने उसे 2015 में अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित भी किया था.

वेरिफिकेशन के बाद भी नहीं मिली नौकरी
इसके बाद याची ने आउट ऑफ टर्न नौकरी के लिए आवेदन किया था. सरकार ने उसका वेरिफिकेशन फॉर्म कबड्डी फैडरेशन ऑफ इंडिया को भेज दिया. वेरिफिकेशन और अन्य काम होने के बावजूद उसे नौकरी नहीं दी गई. इसके बाद नई पॉलिसी आ गई और फिर से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए कहा गया. याची ने बताया कि अभी तक यह वेरिफिकेशन का काम नहीं किया गया है. जिसके चलते याची ने हाईकोर्ट की शरण ली है.

हरियाणा सरकार ने कोर्ट को दिया था आश्वासन
बता दें कि हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह 6 सप्ताह के भीतर इस काम को पूरा करवा देंगे. इसके बाद भी वेरिफिकेशन नहीं हुई तो याची को अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ी.

'सरकार ने कोर्ट की आंखों में झोंकी धूल'
हरियाणा सरकार ने कहा कि उन्होंने पत्र लिख दिया है. इसपर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अवमानना याचिका दाखिल होने के बाद सरकार ने पत्र लिखा है और ऐसे में हाईकोर्ट में झूठा आश्वासन दिया गया था और यह सीधे तौर पर कोर्ट की आंखों में धूल झोंकना है.

चंडीगढ़: अपनी प्रतिभा से एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले और अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित सुरजीत कुमार ने इंसाफ के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई है. सुरजीत की याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार झूठे आश्वासन देकर केवल आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है.

हाईकोर्ट में सुरजीत कुमार ने रखा पक्ष
अवमानना याचिका दाखिल करते हुए सोनीपत निवासी कबड्डी खिलाड़ी सुरजीत कुमार ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा. याची ने बताया कि उसे 2014 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिला था. इसके बाद सरकार ने उसे 2015 में अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित भी किया था.

वेरिफिकेशन के बाद भी नहीं मिली नौकरी
इसके बाद याची ने आउट ऑफ टर्न नौकरी के लिए आवेदन किया था. सरकार ने उसका वेरिफिकेशन फॉर्म कबड्डी फैडरेशन ऑफ इंडिया को भेज दिया. वेरिफिकेशन और अन्य काम होने के बावजूद उसे नौकरी नहीं दी गई. इसके बाद नई पॉलिसी आ गई और फिर से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए कहा गया. याची ने बताया कि अभी तक यह वेरिफिकेशन का काम नहीं किया गया है. जिसके चलते याची ने हाईकोर्ट की शरण ली है.

हरियाणा सरकार ने कोर्ट को दिया था आश्वासन
बता दें कि हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह 6 सप्ताह के भीतर इस काम को पूरा करवा देंगे. इसके बाद भी वेरिफिकेशन नहीं हुई तो याची को अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ी.

'सरकार ने कोर्ट की आंखों में झोंकी धूल'
हरियाणा सरकार ने कहा कि उन्होंने पत्र लिख दिया है. इसपर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अवमानना याचिका दाखिल होने के बाद सरकार ने पत्र लिखा है और ऐसे में हाईकोर्ट में झूठा आश्वासन दिया गया था और यह सीधे तौर पर कोर्ट की आंखों में धूल झोंकना है.

Intro:भीम अवार्डी गोल्ड मेडलिस्ट सुरजीत कुमार ने इंसाफ के लिए लगाई हाईकोर्ट से गुहार 

-हाईकोर्ट को 6 सप्ताह में फार्म की वैरिफिकेशन का आश्वासन देने के बाद भी नहीं हुई वेरिफिकेशन 

-अवमानना याचिका दाखिल करने के बाद टूटी सरकार की नींद, लिखा फैडरेशन को पत्र 

-हाईकोर्ट ने कहा झूठा आश्वासन दिया, अब की जा रही कार्रवाई सिर्फ आंखों में धूल झोंकना
Body:
अपनी प्रतिभा से एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले तथा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित सुरजीत कुमार ने इंसाफ के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। सुरजीत की याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार झूठे आश्वासन देकर केवल आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। 

Conclusion:अवमानना याचिका दाखिल करते हुए सोनीपत निवासी कबड्डी खिलाड़ी सुरजीत कुमार ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा। याची ने बताया कि उसे 2014 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिला था। इसकेबाद सरकार ने उसे 2015 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया था। इसके बाद याची ने आउट ऑफ टर्न नौकरी के लिए आवेदन किया था। सरकार ने उसका वैरीफिकेशन फार्म अमेचर कबड्डïी फैडरेशन ऑफ इंडिया को भेज दिया। वैरिफिकेशन व अन्य काम होने के बावजूद उसे नौकरी नहींं दी गई। इसके बाद नई पॉलिसी आ गई और फिर से वैरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए कहा गया। अभी तक यह वेरिफिकेशन का काम नहीं किया गया है। जिसके चलते याची ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह 6 सप्ताह के भीतर इस काम को पूरा करवा देंगे। इसके बाद भी वैरिफिकेशन नहीं हुई तो याची को अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ी। हरियाणा सरकार ने कहा कि उन्होंने पत्र लिख दिया है। इसपर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अवमानना याचिका दाखिल होने के बाद सरकार ने पत्र लिखा है और ऐसे में हाईकोर्ट में झूठा आश्वासन दिया गया था और यह सीधे तौर पर कोर्ट की आंखों में धूल झोंकना है। 
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.