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SYL पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, हरियाणा-पंजाब और केंद्र सरकार को दिए आदेश

एसवाईएल के मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और केंद्र सरकार को आदेश जारी करते हुए उन्हें आपस में बातचीत करके एसवाईएल का मुद्दा सुलझाने को कहा है.

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Published : Jul 9, 2019, 5:58 PM IST

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चंडीगढ़ः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों पक्ष एक बार कोर्ट के आदेश लागू कराने के लिए मीटिंग करें. जिसमें अगर मीटिंग से कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश लागू करेगी.

सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और केंद्र सरकार को मीटिंग करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि तीनों पक्ष एक बार कोर्ट के आदेश को लागू करने को लेकर मीटिंग करें. अगर तीनों की मीटिंग से कोई नतीजा नहीं निकलता तो हम अपना आदेश लागू कराएंगे. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी.

चंडीगढ़ः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों पक्ष एक बार कोर्ट के आदेश लागू कराने के लिए मीटिंग करें. जिसमें अगर मीटिंग से कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश लागू करेगी.

सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और केंद्र सरकार को मीटिंग करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि तीनों पक्ष एक बार कोर्ट के आदेश को लागू करने को लेकर मीटिंग करें. अगर तीनों की मीटिंग से कोई नतीजा नहीं निकलता तो हम अपना आदेश लागू कराएंगे. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी.

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SYL पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, पंजाब-हरियाणा और केंद्र सरकार को दिए आदेश

SYL पर हरियाणा, पंजाब और केंद्र सरकार मिलकर बात करें- SC

कोर्ट ने कहा तीनों पक्ष एक बार कोर्ट के आदेश लागू कराने के लिए मीटिंग करें

अगर मीटिंग से कोई नतीजा नहीं निकला तो हम अपना आदेश लागू कराएंगे- SC

सुप्रीम कोर्ट में 3 सितंबर को होगी अगली सुनवाई


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