ETV Bharat / state

APMC एक्ट में संशोधन को लेकर 5 विधायकों की कमेटी गठित, बजट सत्र में देगी रिपोर्ट - हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एपीएमसी (Agricultural produce market committee) कानून में संशोधन के मुद्दे पर 5 विधायकों की कमेटी गठित की गई है.

Haryana Vidhan Sabha
Haryana Vidhan Sabha
author img

By

Published : Mar 13, 2021, 9:51 PM IST

Updated : Mar 13, 2021, 10:02 PM IST

चंडीगढ़: एपीएमसी (Agricultural produce market committee) कानून में संशोधन के मुद्दे पर विधानसभा ने विधायकों की कमेटी गठित की है. इस कमेटी में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी, बीजेपी विधायक अभय सिंह यादव, जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम, कांग्रेस विधायक भारत भूषण बतरा, बीजेपी विधायक सुधीर कुमार सिंगला शामिल हैं. उम्मीद लगाई जा रही है कि APMC एक्ट के सेक्शन-8A के सब सेक्शन-7 और सेक्शन-42 में संशोधन हो सकता है.

सेक्शन-42 के तहत कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग के विवाद सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं. संशोधन के बाद कॉन्ट्रेक्ट फॉर्मिंग के विवाद को सिविल कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जा सकेगा. राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कमेटी बनाने की घोषणा की थी.

5 विधायकों को बनाया गया है सदस्य

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 की धारा-42 और धारा-8ए की उपधारा-7 में संशोधन या वापस लेने के मद्देनजर वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन को मूल्यवान सुझाव/अनुसंशाएं देने हेतु एक समिति का गठन किया है. इस समिति में विधायक किरण चौधरी, डॉ. अभय सिंह यादव, राम कुमार गौतम, भारत भूषण बत्रा और सुधीर कुमार सिंगला शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं और सरसों की खरीद, 48 घंटे में उठान ना होने पर ट्रांसपोर्टर पर लगेगा जुर्माना

इस संबध में हरियाणा विधानसभा सचिवालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है. जिसके अनुसार सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में अनुबंध खेती समझौता में किसानों और अनुबंध खेती के प्रायोजितकर्ताओं के बीच होने वाले विवादों के संबंध में यह समिति अपने सुझाव और अनुसंशाएं देगी. यह समिति वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, ताकि निर्धारित समयावधि में विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

चंडीगढ़: एपीएमसी (Agricultural produce market committee) कानून में संशोधन के मुद्दे पर विधानसभा ने विधायकों की कमेटी गठित की है. इस कमेटी में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी, बीजेपी विधायक अभय सिंह यादव, जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम, कांग्रेस विधायक भारत भूषण बतरा, बीजेपी विधायक सुधीर कुमार सिंगला शामिल हैं. उम्मीद लगाई जा रही है कि APMC एक्ट के सेक्शन-8A के सब सेक्शन-7 और सेक्शन-42 में संशोधन हो सकता है.

सेक्शन-42 के तहत कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग के विवाद सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं. संशोधन के बाद कॉन्ट्रेक्ट फॉर्मिंग के विवाद को सिविल कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जा सकेगा. राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कमेटी बनाने की घोषणा की थी.

5 विधायकों को बनाया गया है सदस्य

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 की धारा-42 और धारा-8ए की उपधारा-7 में संशोधन या वापस लेने के मद्देनजर वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन को मूल्यवान सुझाव/अनुसंशाएं देने हेतु एक समिति का गठन किया है. इस समिति में विधायक किरण चौधरी, डॉ. अभय सिंह यादव, राम कुमार गौतम, भारत भूषण बत्रा और सुधीर कुमार सिंगला शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं और सरसों की खरीद, 48 घंटे में उठान ना होने पर ट्रांसपोर्टर पर लगेगा जुर्माना

इस संबध में हरियाणा विधानसभा सचिवालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है. जिसके अनुसार सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में अनुबंध खेती समझौता में किसानों और अनुबंध खेती के प्रायोजितकर्ताओं के बीच होने वाले विवादों के संबंध में यह समिति अपने सुझाव और अनुसंशाएं देगी. यह समिति वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, ताकि निर्धारित समयावधि में विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

Last Updated : Mar 13, 2021, 10:02 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.