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Reservation in Promotion in Haryana: हरियाणा सरकार ने ग्रुप A और B पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को दिया पदोन्नति में आरक्षण - हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल

Reservation in Promotion in Haryana: हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश में ग्रुप A और B पदों पर तैनात अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का ऐलान किया है. हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है.

Reservation in Promotion in Haryana
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Oct 7, 2023, 9:52 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के सभी संवर्गों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का निर्णय लिया है. मुख्य सचिव संजीव कौशल ने एक विस्तृत निर्देश में कहा है कि नई नीति के तहत, राज्य सरकार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में स्वीकृत पदों में से 20 प्रतिशत पद आरक्षित रखेगी.

किसी कैडर में सर्वोच्च पदोन्नति वाले पद को छोड़कर, ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी पदों पर आरक्षण स्वीकार्य होंगे. हालांकि सर्वोच्च पदोन्नति पद के लिए लागू सेवा नियमों के अनुसार परस्पर वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा. लाभ तभी स्वीकार्य होगा जब दो या अधिक पदोन्नति पद उपलब्ध हों. कैडरवार कार्यान्वयन- स्वीकृत पदों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए आरक्षण कैडरवार लागू किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण का निर्देश जारी, रिजर्वेशन रोस्टर सख्ती से लागू करने का आदेश

प्रतिनिधित्व मूल्यांकन- विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) और समूह ए या समूह बी पदोन्नति के लिए सक्षम प्राधिकारी पदोन्नति पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के वर्तमान प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का निर्धारण करेंगे. यदि प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत से कम है तो पदोन्नति कोटा पद उपलब्ध होने पर कमी को दूर किया जाएगा. पदोन्नति के माध्यम से भरे गए ग्रुप ए या ग्रुप बी पदों पर सभी एससी कर्मचारियों को नियुक्ति का तरीका जो भी हो, प्रतिनिधित्व के लिए विचार किया जाएगा.

पदोन्नति से कोई वंचित नहीं- नॉन-एससी कर्मचारी, जिन्हें पहले ही ग्रुप ए या ग्रुप बी पदों पर पदोन्नत किया जा चुका है, उन्हें 20 प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने के लिए वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन कमी को दूर तब किया जाएगा जब पदोन्नति कोटा पद उपलब्ध होगा. अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा, भले ही 20 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पूरी हो गई हो. सरकारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती हेतु रोस्टर अंक लागू होंगे. ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के लिए रोस्टर प्वाइंट या प्रतिस्थापन सिद्धांत के आवेदन के लिए दिशानिर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- चरखी दादरीः पदोन्नति में आरक्षण पर भारत बंद, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

नॉन-एससी पदोन्नति- यदि कोई पात्र एससी कर्मचारी रोस्टर के अनुसार पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य श्रेणी के पात्र कर्मचारी को पदोन्नत किया जा सकता है. अनुसूचित जाति कर्मचारी को पात्र होने पर एक अतिरिक्त पद पर समायोजित किया जाएगा. पदोन्नति में आरक्षण से पदोन्नति पद पर वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी.

एसीपी वेतन स्तर- जहां संवर्ग में प्रतिशत-आधारित मानदंड मौजूद हैं, वहां एसीपी वेतन स्तर देने के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा. जरनैल सिंह बैच के मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं. इन निर्देशों के अनुरूप जारी किए गए सभी पदोन्नति आदेश इन मामलों में न्यायालय द्वारा पारित किसी भी अगले आदेश के अधीन होंगे. नियुक्ति प्राधिकारी इन निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही पदोन्नति आदेश जारी करेगा.

प्रभावी तिथि- यह निर्देश तुरंत प्रभावी होगा और हरियाणा सरकार के तहत सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और वैधानिक निकायों पर लागू होगा. ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित सभी पिछले निर्देश वापस ले लिए गए हैं.

ये भी पढ़ें- सीएम ने कहा, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना बाकी

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के सभी संवर्गों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का निर्णय लिया है. मुख्य सचिव संजीव कौशल ने एक विस्तृत निर्देश में कहा है कि नई नीति के तहत, राज्य सरकार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में स्वीकृत पदों में से 20 प्रतिशत पद आरक्षित रखेगी.

किसी कैडर में सर्वोच्च पदोन्नति वाले पद को छोड़कर, ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी पदों पर आरक्षण स्वीकार्य होंगे. हालांकि सर्वोच्च पदोन्नति पद के लिए लागू सेवा नियमों के अनुसार परस्पर वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा. लाभ तभी स्वीकार्य होगा जब दो या अधिक पदोन्नति पद उपलब्ध हों. कैडरवार कार्यान्वयन- स्वीकृत पदों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए आरक्षण कैडरवार लागू किया जाएगा.

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प्रतिनिधित्व मूल्यांकन- विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) और समूह ए या समूह बी पदोन्नति के लिए सक्षम प्राधिकारी पदोन्नति पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के वर्तमान प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का निर्धारण करेंगे. यदि प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत से कम है तो पदोन्नति कोटा पद उपलब्ध होने पर कमी को दूर किया जाएगा. पदोन्नति के माध्यम से भरे गए ग्रुप ए या ग्रुप बी पदों पर सभी एससी कर्मचारियों को नियुक्ति का तरीका जो भी हो, प्रतिनिधित्व के लिए विचार किया जाएगा.

पदोन्नति से कोई वंचित नहीं- नॉन-एससी कर्मचारी, जिन्हें पहले ही ग्रुप ए या ग्रुप बी पदों पर पदोन्नत किया जा चुका है, उन्हें 20 प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने के लिए वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन कमी को दूर तब किया जाएगा जब पदोन्नति कोटा पद उपलब्ध होगा. अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा, भले ही 20 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पूरी हो गई हो. सरकारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती हेतु रोस्टर अंक लागू होंगे. ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के लिए रोस्टर प्वाइंट या प्रतिस्थापन सिद्धांत के आवेदन के लिए दिशानिर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जाएगा.

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नॉन-एससी पदोन्नति- यदि कोई पात्र एससी कर्मचारी रोस्टर के अनुसार पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य श्रेणी के पात्र कर्मचारी को पदोन्नत किया जा सकता है. अनुसूचित जाति कर्मचारी को पात्र होने पर एक अतिरिक्त पद पर समायोजित किया जाएगा. पदोन्नति में आरक्षण से पदोन्नति पद पर वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी.

एसीपी वेतन स्तर- जहां संवर्ग में प्रतिशत-आधारित मानदंड मौजूद हैं, वहां एसीपी वेतन स्तर देने के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा. जरनैल सिंह बैच के मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं. इन निर्देशों के अनुरूप जारी किए गए सभी पदोन्नति आदेश इन मामलों में न्यायालय द्वारा पारित किसी भी अगले आदेश के अधीन होंगे. नियुक्ति प्राधिकारी इन निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही पदोन्नति आदेश जारी करेगा.

प्रभावी तिथि- यह निर्देश तुरंत प्रभावी होगा और हरियाणा सरकार के तहत सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और वैधानिक निकायों पर लागू होगा. ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित सभी पिछले निर्देश वापस ले लिए गए हैं.

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