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गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत, पैरोल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत (Punjab Haryana High Court) दे दी है. पैरोल को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

Punjab Haryana High Court
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Published : Nov 14, 2022, 12:34 PM IST

Updated : Nov 14, 2022, 12:49 PM IST

चंडीगढ़: गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत (Punjab Haryana High Court) मिली है. राम रहीम की पैरोल दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पीआईएल को खारिज कर दिया है.

यह भी पढ़ें-बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर के बेटे ने लिया राम रहीम का आशीर्वाद, ऑनलाइन सत्संग में लगाई हाजिरी

हाई कोर्ट ने इस पीआईएल की मेंटेनेबिलिटी पर भी सवाल (Gurmeet Ram Rahim) उठाए. कोर्ट ने कहा कि एक इंसान के खिलाफ याचिका को जनहित याचिका कैसे माना जाए. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को ऐसी अरोड़ा की रिप्रेजेंटेशन को एक हफ्ते में निपटारा करने के (Court relief to Gurmeet Ram Rahim) निर्देश दिए.

यह भी पढ़ें-एक बार फिर विवादों में राम रहीम, HC के वकील ने लगाया हरियाणा सरकार पर लाड़-दुलार का आरोप

चंडीगढ़: गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत (Punjab Haryana High Court) मिली है. राम रहीम की पैरोल दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पीआईएल को खारिज कर दिया है.

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हाई कोर्ट ने इस पीआईएल की मेंटेनेबिलिटी पर भी सवाल (Gurmeet Ram Rahim) उठाए. कोर्ट ने कहा कि एक इंसान के खिलाफ याचिका को जनहित याचिका कैसे माना जाए. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को ऐसी अरोड़ा की रिप्रेजेंटेशन को एक हफ्ते में निपटारा करने के (Court relief to Gurmeet Ram Rahim) निर्देश दिए.

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Last Updated : Nov 14, 2022, 12:49 PM IST
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