चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि के कारण बंद पड़े उद्योगों को पुन: संचालित करने का एलान किया है. इसके लिए सरल हरियाणा पोर्टल saralharyana.gov.in पर अनुमति और पास देने का काम शुरू कर दिया गया है. जिससे की सभी उद्योगों का पंजीकरण हो सके और सरकार के पास समुचित डाटा उपलब्ध हो ताकि भविष्य की योजनाएं बनाते समय भी इसे उपयोग में लाया जा सके.
लॉकडाउन के दौरान राज्य में वर्तमान में स्थापित लगभग 1 लाख 16 हजार 700 लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग हैं. जिनमें से अब तक 55,935 उद्योगों ने पुन: संचालन की अनुमति के लिए पोर्टल पर आवेदन किया है. जिसमें 21 लाख 86 हजार 98 कर्मियों को पुन: काम मिलेगा. आवेदन किए गए उद्योगों में शहरी क्षेत्र के 35,572 उद्योग और ग्रामीण क्षेत्र के 20,246 उद्योग शामिल हैं. इनके अलावा, 608 उद्योग इन-सिटू वाले भी हैं.
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शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या
हरियाणा के इस इंडस्ट्री में से 25 श्रमिकों तक की संख्या वाले उद्योगों की संख्या 43,653 है, जबकि 25 से 200 श्रमिकों तक की संख्या उद्योगों की संख्या 10,186 है. इसी प्रकार, 200 से अधिक श्रमिकों की संख्या वाले उद्योगों की संख्या 1979 है. अब तक 34,375 उद्योगों को काम करने की अनुमति दी जा चुकी है, जिसमें 15 लाख 48 हजार 574 कर्मियों को काम मिला है. इनमें 18,816 उद्योग शहरी क्षेत्रों में हैं, जिसमें 8,02,825 कर्मियों को काम मिला है. इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 11,842 उद्योग में 4,97,828 कर्मियों को काम मिला है.
इन-सिटू उद्योगों में कर्मियों की संख्या
इसी प्रकार, 558 इन-सिटू उद्योगों को भी काम करने की अनुमति दी गई है, जिसमें कुल 26,546 कर्मियों को काम मिला है. इनमें शहरी क्षेत्रों के 294 उद्योग में 13,574 कर्मियों तथा ग्रामीण क्षेत्र के 264 उद्योगों में 12,972 कर्मियों को काम मिला है. इसी प्रकार, राज्य में 1448 ईंट भटठों के संचालन की अनुमति भी दी गई है, जिनमें 2,08,046 कर्मी काम पर लौटे हैं.
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केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश सुनिश्चित किए हैं. साथ ही सभी उद्योगों को मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं. लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के सुचारू संचालन के लिए श्रमिकों के आवागमन के लिए हरियाणा रोडवेज बसों का उपयोग करने की पेशकश की गई है. प्रवासी श्रमिकों के सामूहिक आवागमन से बचने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने उनके रहने के लिए सेल्टर होम बनाए हैं.
केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश
- सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, हैंड वाश, सैनिटाइजर की उपलब्धता को अनिवार्य किया गया है.
- स्वच्छता, थर्मल स्कैनिंग, अलग-अलग शिफ्ट टाइमिंग, लंच ब्रेक के निर्देश दिए गये हैं.
- 65 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक घर पर ही रहेंगे.
- सभी श्रमिक आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करेंगे.
- एच.ई.पी.सी. में कोविड-19 हेल्पडेस्क स्थापित की गई है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2132 है.