चंडीगढ़: हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के चुनावों का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव पर अस्थाई रोक लगा दी है. बता दें, एक याचिका में आरोप लगाया गया था कि हरियाणा सरकार चुनाव नहीं होने देना चाहती, जबकि सरकार का कहना है कि कुछ जिला यूनिट ने एसोसिएशन के खिलाफ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है.
इस पर अब हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है और 12 जनवरी को होने वाले चुनावों पर रोक लगा दी है. हरियाणा नेट बॉल एसोसिएशन के सचिव ललित कुमार ने एडवोकेट संजीव गुप्ता के जरिए याचिका दायर कर बताया है कि एसोसिएशन की बीती 25 दिसंबर को हुई बैठक में चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया था.
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जिसके बाद हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने पिछले 3 सितंबर को राज्य के विभिन्न खेल एसोसिएशन को पत्र के जरिए 18 सितंबर को चुनाव करवाने की जानकारी दी. इसी के खिलाफ याचिकाकर्ता ने कहा कि अभी तक मतदाता सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया. दूसरा नामांकन स्क्रुटनी और ना वापस लेने का समय भी पूरा नहीं दिया गया.
याचिकाकर्ता ने बताया कि भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार चुनाव की घोषणा के बाद कम से कम 30 दिनों तक नोटिस दिया जाता है. जबकि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने 30 दिनों का समय भी नहीं दिया और 30 सितंबर को चुनावों की घोषणा कर 18 सितंबर को चुनाव की तारीख भी तय कर दी. इस तरह से 30 दिन की बजाय सिर्फ 15 दिन का ही समय दिया गया है. ऐसे में चुनाव रद्द किया जाना चाहिए.