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शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने मांगा एक हफ्ते का वक्त

शादी समारोह में 50 की बजाय 30 लोगों के शामिल होने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नई गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए थे. इस मामले में अब हरियाणा सरकार ने 1 हफ्ते का समय मांगा है.

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट
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Published : Jul 23, 2020, 10:43 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में वकील एचसी अरोड़ा द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में कहा गया था कि कोविड-19 के दौरान शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 50 से कम 30 की जाए.

जिस पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कहा था और तीनों को उस रिप्रेजेंटेशन पर गौर करके नई गाइडलाइन जारी करने के आदेश दिए. जिसमें हरियाणा ने इस रिप्रेजेंटेशन पर फैसला लेने के लिए समय मांगा है.

पंजाब ने की गाइडलाइन जारी, हरियाणा ने मांगा और समय

बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश पर पंजाब सरकार की ओर से 13 जुलाई को नई गाइडलाइन जारी हुई और शादी समारोह में 50 से 30 लोगों की संख्या के आदेश जारी किए गए थे. वहीं इस मामले में अभी तक चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार ने कोई भी फैसला नहीं लिया है. जिसको लेकर वकील एचसी अरोड़ा ने कंटेम्प्ट याचिका दाखिल की है.

जिसके जवाब में हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि सरकार के संज्ञान में ये मामला है और उन्हें 1 हफ्ते का समय चाहिए. जिसके बाद अब पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त के लिए निर्धारित की है.

ये भी पढ़ें- इन छात्रों का रोका गया 10वीं कक्षा का रिजल्ट, हाई कोर्ट ने BSEH से मांगा जवाब

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में वकील एचसी अरोड़ा द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में कहा गया था कि कोविड-19 के दौरान शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 50 से कम 30 की जाए.

जिस पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कहा था और तीनों को उस रिप्रेजेंटेशन पर गौर करके नई गाइडलाइन जारी करने के आदेश दिए. जिसमें हरियाणा ने इस रिप्रेजेंटेशन पर फैसला लेने के लिए समय मांगा है.

पंजाब ने की गाइडलाइन जारी, हरियाणा ने मांगा और समय

बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश पर पंजाब सरकार की ओर से 13 जुलाई को नई गाइडलाइन जारी हुई और शादी समारोह में 50 से 30 लोगों की संख्या के आदेश जारी किए गए थे. वहीं इस मामले में अभी तक चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार ने कोई भी फैसला नहीं लिया है. जिसको लेकर वकील एचसी अरोड़ा ने कंटेम्प्ट याचिका दाखिल की है.

जिसके जवाब में हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि सरकार के संज्ञान में ये मामला है और उन्हें 1 हफ्ते का समय चाहिए. जिसके बाद अब पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त के लिए निर्धारित की है.

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