चंडीगढ़: कोविड-19 के चलते कई जगह सैनिटाइजर और घटिया फेस मास्क बेचे जाने पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान पर शुक्रवार को चीफ जस्टिस की बेंच के सामने सुनवाई हुई. हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की तरफ से हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया गया कि वो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सैनिटाइजर अधिक कीमत पर न बिके और साथ ही घटिया फेस मास्क भी बाजारों में भी न बिके.
कोर्ट के आदेशों के बाद उन्होंने केमिस्ट शॉप और अन्य दुकानों में रेड कर सैंपल भी ले लिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि इस मामले में सरकार सही कदम उठा रही है.
हाई कोर्ट ने दिए थे ये आदेश
हाई कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेकर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के खाद्य विभाग के सचिवों को आदेश दिए थे कि वो ये सुनिश्चित करें कि 21 मार्च 2020 के बाद की मैन्युफैक्चरिंग डेट का 500 एमएल का कोई भी सैनिटाइजर 250 रुपये से अधिक कीमत का ना हो. हाई कोर्ट ने इसके लिए कैमिस्ट शॉप पर रेट सुनिश्चित कराए जाने के आदेश जारी किए थे.
हाई कोर्ट ने एक मामले में संज्ञान लेते हुए कहा था कि कई जगहों पर ऐसी लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि महंगे दामों पर हैंड सैनिटाइजर बेचे जा रहे हैं और घटिया किस्म के फेस मास्क बेचे जा रहे हैं. ऐसे में इनको बनाने वाले मैन्युफैक्चरर और इन्हें आगे बेचने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने 21 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर ये साफ कर दिया था कि 200 एमएल का सैनिटाइजर 100 रुपये और 500 एमएल का सैनिटाइजर 250 रुपये से अधिक कीमत पर नहीं बेचा जा सकता.
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