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पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के गवाह बलविंदर सिंह ने HC में लगाई सुरक्षा याचिका

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाह बलविंदर सिंह की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस को नोटिस देकर जवाब तलब किया है.

punjab haryana high court
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Published : Jul 10, 2020, 11:45 AM IST

चंडीगढ़: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाह बलविंदर सिंह उर्फ बिट्टू को करोना हो गया था. जिसके बाद उसे 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन किया गया. जब बलविंदर क्वारेंटाइन था तब चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस की ओर से उसे मिली सुरक्षा हटा दी गई थी. जिसे लेकर बलविंदर सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई. जिसे लेकर बलविंदर की याचिका पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार और चंडीगढ़ पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

बलविंदर सिंह की सुरक्षा वापस लेने के आदेश चंडीगढ़ पुलिस के डीआईजी सिक्योरिटी और ट्रैफिक ने 28 जून को जारी किए थे. इससे पहले उन्होंने मोहाली के एसएसपी को पत्र लिखकर कहा था कि बलविंदर सिंह नया गांव में रहता है. जो कि मोहाली जिले का हिस्सा है. इसलिए मोहाली पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाए. बलविंदर वही शख्स है जिससे आतंकियों ने वारदात में इस्तेमाल कार को पेंट करवाया था. जिसने बाद में पकड़े गए आतंकियों की पहचान भी की थी.

साल 2011 में प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी ने बलविंदर सिंह की सुरक्षा नियमित करने को कहा था. जिसके बाद से उसकी सुरक्षा में चंडीगढ़ पुलिस के तीन और मोहाली पुलिस के 2 जवान तैनात थे. बलविंदर को पीसीआर मोटरसाइकिल द्वारा एस्कॉर्ट करने को भी कहा गया था और 24 घंटे पीसीआर को उसके घर के आस-पास पेट्रोलिंग करने के भी आदेश दिए थे. जिन्हें 28 जून को वापस ले लिया गया था.

ये भी पढ़ें- 'दिल्ली दरबार' में दिनभर रहा मीटिंगों का दौर, क्या तय हो गया हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम?

बलविंदर ने एडवोकेट तनिष्क लखन पाल द्वारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि उसकी और उसके परिवार की जान व माल को खतरा है. ऐसे में उसकी सुरक्षा वापस लेना उसके और उसके परिवार के लिए खतरा साबित होगा. जस्टिस ने बलविंदर की याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस को 24 जुलाई के लिए नोटिस जारी किया है.

चंडीगढ़: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाह बलविंदर सिंह उर्फ बिट्टू को करोना हो गया था. जिसके बाद उसे 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन किया गया. जब बलविंदर क्वारेंटाइन था तब चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस की ओर से उसे मिली सुरक्षा हटा दी गई थी. जिसे लेकर बलविंदर सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई. जिसे लेकर बलविंदर की याचिका पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार और चंडीगढ़ पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

बलविंदर सिंह की सुरक्षा वापस लेने के आदेश चंडीगढ़ पुलिस के डीआईजी सिक्योरिटी और ट्रैफिक ने 28 जून को जारी किए थे. इससे पहले उन्होंने मोहाली के एसएसपी को पत्र लिखकर कहा था कि बलविंदर सिंह नया गांव में रहता है. जो कि मोहाली जिले का हिस्सा है. इसलिए मोहाली पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाए. बलविंदर वही शख्स है जिससे आतंकियों ने वारदात में इस्तेमाल कार को पेंट करवाया था. जिसने बाद में पकड़े गए आतंकियों की पहचान भी की थी.

साल 2011 में प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी ने बलविंदर सिंह की सुरक्षा नियमित करने को कहा था. जिसके बाद से उसकी सुरक्षा में चंडीगढ़ पुलिस के तीन और मोहाली पुलिस के 2 जवान तैनात थे. बलविंदर को पीसीआर मोटरसाइकिल द्वारा एस्कॉर्ट करने को भी कहा गया था और 24 घंटे पीसीआर को उसके घर के आस-पास पेट्रोलिंग करने के भी आदेश दिए थे. जिन्हें 28 जून को वापस ले लिया गया था.

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बलविंदर ने एडवोकेट तनिष्क लखन पाल द्वारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि उसकी और उसके परिवार की जान व माल को खतरा है. ऐसे में उसकी सुरक्षा वापस लेना उसके और उसके परिवार के लिए खतरा साबित होगा. जस्टिस ने बलविंदर की याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस को 24 जुलाई के लिए नोटिस जारी किया है.

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