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श्रमिक कार्यकर्ता शिवकुमार को हिरासत में प्रताड़ित करने पर हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता शिवकुमार को हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले में जांच के आदेश दिए हैं.

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कार्यकर्ता शिवकुमार प्रताड़ित मामला हाईकोर्ट जांच आदेश
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Published : Mar 17, 2021, 10:05 AM IST

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फरीदाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता शिवकुमार को सोनीपत पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में रखने और हिरासत में प्रताड़ित करने के आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए. शिव कुमार के पिता की याचिका पर जस्टिस अवनीश झींगन की अदालत ने ये निर्देश दिए.

अपनी याचिका में कुमार के पिता ने उनके खिलाफ दर्ज 3 प्राथमिकियों के मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की गुजारिश की है. याची ने कुमार को कथित रूप से अवैध तरीके से हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने के मामले की स्वतंत्र जांच की अपील की है.

ये भी पढ़ें: हाईकोर्ट के निर्देश: POCSO एक्ट में जांच तय मानक प्रक्रिया के मुताबिक हो

अदालत ने कुमार के मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम को छानबीन जारी रखने के निर्देश दिए, लेकिन कहा कि वो इस अदालत से इजाजत के बिना अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं करेंगे. अदालत ने स्थिति रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए मामले की 11 मई तक के लिए स्थगित कर दी है.

ये भी पढ़ें:हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा पहुंचा हाईकोर्ट, कानून रद्द करने की मांग

दरअसल पिछले महीने चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में श्रम अधिकार कार्यकर्ता शिवकुमार का चिकित्सक परीक्षण किया गया था. जिसमें उनके हाथ और पैर की दो जगह हड्डी टूटी हुई पाई गई थी और उनके पैर की कुछ उंगलियों के नाखून तोड़े गए थे. कुमार मजबूर अधिकार संगठन के अध्यक्ष हैं और श्रम अधिकारी कार्यकर्ता नवदीप कौर को गिरफ्तार करने के कुछ दिन बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था.

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फरीदाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता शिवकुमार को सोनीपत पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में रखने और हिरासत में प्रताड़ित करने के आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए. शिव कुमार के पिता की याचिका पर जस्टिस अवनीश झींगन की अदालत ने ये निर्देश दिए.

अपनी याचिका में कुमार के पिता ने उनके खिलाफ दर्ज 3 प्राथमिकियों के मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की गुजारिश की है. याची ने कुमार को कथित रूप से अवैध तरीके से हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने के मामले की स्वतंत्र जांच की अपील की है.

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अदालत ने कुमार के मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम को छानबीन जारी रखने के निर्देश दिए, लेकिन कहा कि वो इस अदालत से इजाजत के बिना अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं करेंगे. अदालत ने स्थिति रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए मामले की 11 मई तक के लिए स्थगित कर दी है.

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दरअसल पिछले महीने चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में श्रम अधिकार कार्यकर्ता शिवकुमार का चिकित्सक परीक्षण किया गया था. जिसमें उनके हाथ और पैर की दो जगह हड्डी टूटी हुई पाई गई थी और उनके पैर की कुछ उंगलियों के नाखून तोड़े गए थे. कुमार मजबूर अधिकार संगठन के अध्यक्ष हैं और श्रम अधिकारी कार्यकर्ता नवदीप कौर को गिरफ्तार करने के कुछ दिन बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था.

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