चंडीगढ़: चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से निजी स्कूल की फीस को लेकर जारी किए गए सर्कुलर के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के तले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
निजी स्कूल की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीएस वालिया ने चंडीगढ़ प्रशासन के एजुकेशन डिपार्टमेंट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी.
गौरतलब है कि यूटी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसर समय-समय पर अपना स्टैंड बदलते रहे हैं. पहले सर्कुलर में ये लिखा गया कि लॉकडाउन में स्कूल पैरंट से फीस नहीं मांग सकते. पेरेंट्स ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहले सर्कुलर को बदलते हुए दूसरे सर्कुलर में ये लिखा कि पेरेंट्स को सिर्फ ट्यूशन फीस जमा करवानी होगी.
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इसके साथ ही ये भी कहा गया कि 31 मई तक अप्रैल और मई की फीस देनी है और उसके बाद हर महीने की 15 तारीख तक संबंधित महीनों की मंथली फीस देनी है. इस सर्कुलर के खिलाफ बहुत से अभिभावकों ने नारेबाजी जताते हुए प्रदर्शन किया. इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तीसरा सर्कुलर निकाला. इसमें लिखा गया कि प्राइवेट स्कूल इस एकेडमिक सेशन में बढ़ी हुई फीस नहीं ले सकते.
प्राइवेट स्कूलों ने साल 2019-2020 के एकेडमिक सेशन में जो फीस ली थी. वहीं वर्ष 2020 के एकेडमिक सेशन में लेनी होगी. इसके खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर अब हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से जवाब तलब किया है.