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हाइकोर्ट ने अशोक खेमका की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज है FIR

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Published : May 17, 2022, 2:08 PM IST

Updated : May 17, 2022, 2:48 PM IST

हरियाणा के चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने हाईकोर्ट को से बड़ी राहत मिली है. दरअसल उन्होंने अपने खिलाफ पंचकूला में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. उनकी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अविनाश झींगन ने अशोक खेमका की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी (High Court stays arrest of Ashok Khemka) है.

Punjab and Haryana High Court
हाइकोर्ट ने अशोक खेमका की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, भ्रष्टाचार के मामले है दर्ज है FIR

चंडीगढ़ : हरियाणा वेयरहाउस कॉर्पोरेशन में भर्तियों में अनियमितताओं के मामले में आईएएस अधिकारी अशोक खेमका पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट ने अशोक खेमका की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हाइकोर्ट ने इस मामले में खेमका को जांच में सहयोग के लिए भी कहा है.

खेमका ने दी थी चुनौती- गौरतलब है कि आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था. इस एफआईआर को अशोक खेमका ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

क्या था मामला- ये पूरा मामला हरियाणा वेयरहाउस कॉर्पोरेशन में मैनेजर के पद पर भर्ती में अनियमितताओं से जुड़ा है. वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के एमडी संजीव वर्मा की तरफ से मैनेजर के पद पर हुई भर्ती में घोटाले की शिकायत पुलिस को दी गई थी. संजीव वर्मा की शिकायत पर पंचकूला पुलिस ने मामला दर्ज किया था और इस मामले में अशोक खेमका का भी नाम सामने आया था. दरअसल जिस वक्त से भर्तियां हुई थीं, तब अशोक खेमका ही वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के एमडी थे.

ये भी पढ़ें-हरियाणा वेयरहाउस भर्ती मामला: खेमका के समर्थन में फिर उतरे अनिल विज! डीसीपी ऑफिस जाकर दिया FIR दर्ज करने का आदेश

FIR रद्द नहीं लेकिन गिरफ्तारी से राहत- इस एफआईआर के खिलाफ अशोक खेमका ने पंजाब हाइकोर्ट का रुख किया गया था. खेमका की ओर से इस एफआईआर को रद्द करने की अपील की गई थी लेकिन पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने एफआईआर रद्द नहीं की है. हालांकि खेमका की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें राहत जरूर दी है.

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चंडीगढ़ : हरियाणा वेयरहाउस कॉर्पोरेशन में भर्तियों में अनियमितताओं के मामले में आईएएस अधिकारी अशोक खेमका पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट ने अशोक खेमका की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हाइकोर्ट ने इस मामले में खेमका को जांच में सहयोग के लिए भी कहा है.

खेमका ने दी थी चुनौती- गौरतलब है कि आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था. इस एफआईआर को अशोक खेमका ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

क्या था मामला- ये पूरा मामला हरियाणा वेयरहाउस कॉर्पोरेशन में मैनेजर के पद पर भर्ती में अनियमितताओं से जुड़ा है. वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के एमडी संजीव वर्मा की तरफ से मैनेजर के पद पर हुई भर्ती में घोटाले की शिकायत पुलिस को दी गई थी. संजीव वर्मा की शिकायत पर पंचकूला पुलिस ने मामला दर्ज किया था और इस मामले में अशोक खेमका का भी नाम सामने आया था. दरअसल जिस वक्त से भर्तियां हुई थीं, तब अशोक खेमका ही वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के एमडी थे.

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FIR रद्द नहीं लेकिन गिरफ्तारी से राहत- इस एफआईआर के खिलाफ अशोक खेमका ने पंजाब हाइकोर्ट का रुख किया गया था. खेमका की ओर से इस एफआईआर को रद्द करने की अपील की गई थी लेकिन पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने एफआईआर रद्द नहीं की है. हालांकि खेमका की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें राहत जरूर दी है.

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Last Updated : May 17, 2022, 2:48 PM IST
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