चंडीगढ़ : हरियाणा वेयरहाउस कॉर्पोरेशन में भर्तियों में अनियमितताओं के मामले में आईएएस अधिकारी अशोक खेमका पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट ने अशोक खेमका की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हाइकोर्ट ने इस मामले में खेमका को जांच में सहयोग के लिए भी कहा है.
खेमका ने दी थी चुनौती- गौरतलब है कि आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था. इस एफआईआर को अशोक खेमका ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
क्या था मामला- ये पूरा मामला हरियाणा वेयरहाउस कॉर्पोरेशन में मैनेजर के पद पर भर्ती में अनियमितताओं से जुड़ा है. वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के एमडी संजीव वर्मा की तरफ से मैनेजर के पद पर हुई भर्ती में घोटाले की शिकायत पुलिस को दी गई थी. संजीव वर्मा की शिकायत पर पंचकूला पुलिस ने मामला दर्ज किया था और इस मामले में अशोक खेमका का भी नाम सामने आया था. दरअसल जिस वक्त से भर्तियां हुई थीं, तब अशोक खेमका ही वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के एमडी थे.
FIR रद्द नहीं लेकिन गिरफ्तारी से राहत- इस एफआईआर के खिलाफ अशोक खेमका ने पंजाब हाइकोर्ट का रुख किया गया था. खेमका की ओर से इस एफआईआर को रद्द करने की अपील की गई थी लेकिन पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने एफआईआर रद्द नहीं की है. हालांकि खेमका की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें राहत जरूर दी है.
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