चंडीगढ़: हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद के लिए 13 मार्च को होने वाले चुनाव पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. अब मामले पर अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी. तबतक के लिए हरियाणा वक्फ बोर्ड के चुनाव नहीं हो सकेंगे.
दरअसल, एक याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद को लेकर जारी की गई हरियाणा सरकार की अधिसूचना को गैरकानूनी बताया गया था. हाई कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई करके चुनाव पर अगली तारीख तक के लिए स्टे लगा दिया है.
इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद अशरफ ने बताया कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के चुनावों की एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के अनुसार कानून ये कहता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स की गिनती हमेशा चुने हुए मेंबर से कम रहनी चाहिए. जबकि वक्फ बोर्ड के चुनावों में सभी नॉमिनेटेड मेंबर ही चुने गए थे. कोई भी चुना हुआ मेंबर नहीं था. जबकि कई चुने हुए मेंबर उनसे बेहतर हैं.
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वहीं याचिकाकर्ता के वकील गुरदीप इंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई हुई. जहां दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखी. जिसके बाद कोर्ट ने हरियाणा के एजी से पूछा कि चुनावों को लेकर स्टेटमेंट दें और तब तक के लिए चुनावों को होल्ड पर किया जाए.