ETV Bharat / state

PU की फाइनल ईयर परीक्षाओं पर HC की रोक जारी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार - पीयू फाइनल ईयर परीक्षा हाईकोर्ट फैसला

पंजाब यूनिवर्सिटी की जुलाई में होने वाली सभी फाइनल परीक्षाओं पर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक जारी रखी है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए सुनवाई अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी है.

punjab and haryana high court continues stay on punjab university final year exams
PU की फाइनल परीक्षाओं पर हाई कोर्ट की रोक जारी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
author img

By

Published : Aug 21, 2020, 2:24 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी की सभी फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक जारी रखी है. जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए सुनवाई अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी है.

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा करवाने को लेकर यूजीसी की गाइडलाइंस का मामला विचाराधीन है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हाई कोर्ट इस मामले पर ही सुनवाई करेगा. इस दौरान फाइनल परीक्षाओं पर रोक जारी रखने का अंतरिम आदेश बना रहे.

इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी चाहे तो 22 जून को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु और 23 जून को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए फैसले पर विचार कर सकती है. इसमें स्टूडेंट्स को उनके प्रीवियस सेमेस्टर परफॉर्मेंस के आधार पर पास करने का फैसला लिया गया है.

बता दें कि पीयू के छात्रों की तरफ से दाखिल याचिका में 26 मई 2020 के फैसले और 19 जून 2020 की नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की गई थी. इसमें सभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को अपने फाइनल सेमेस्टर परीक्षा में अपीयर होने के निर्देश दिए थे. याचिका में यूजीसी की गाइडलाइन का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम करवाने के लिए बाध्य नहीं है.

ये भी पढ़िए: भिवानी: देवसर गांव के कई क्षेत्र होंगे कंटेनमेंट जोन में तब्दील, दिशा-निर्देश जारी

इसके इलावा सिंबोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी की 18 मार्च 2020 की नोटिफिकेशन का भी हवाला दिया गया. इसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी ने एग्जाम ना करवाने का फैसला लिया है और स्टूडेंट को उनके पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर ग्रेड देने का फैसला लिया गया है.

चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी की सभी फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक जारी रखी है. जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए सुनवाई अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी है.

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा करवाने को लेकर यूजीसी की गाइडलाइंस का मामला विचाराधीन है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हाई कोर्ट इस मामले पर ही सुनवाई करेगा. इस दौरान फाइनल परीक्षाओं पर रोक जारी रखने का अंतरिम आदेश बना रहे.

इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी चाहे तो 22 जून को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु और 23 जून को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए फैसले पर विचार कर सकती है. इसमें स्टूडेंट्स को उनके प्रीवियस सेमेस्टर परफॉर्मेंस के आधार पर पास करने का फैसला लिया गया है.

बता दें कि पीयू के छात्रों की तरफ से दाखिल याचिका में 26 मई 2020 के फैसले और 19 जून 2020 की नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की गई थी. इसमें सभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को अपने फाइनल सेमेस्टर परीक्षा में अपीयर होने के निर्देश दिए थे. याचिका में यूजीसी की गाइडलाइन का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम करवाने के लिए बाध्य नहीं है.

ये भी पढ़िए: भिवानी: देवसर गांव के कई क्षेत्र होंगे कंटेनमेंट जोन में तब्दील, दिशा-निर्देश जारी

इसके इलावा सिंबोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी की 18 मार्च 2020 की नोटिफिकेशन का भी हवाला दिया गया. इसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी ने एग्जाम ना करवाने का फैसला लिया है और स्टूडेंट को उनके पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर ग्रेड देने का फैसला लिया गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.