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सुखबीर कटारिया पर फर्जी तरीके से वोट बनाने का आरोप, हाईकोर्ट में याचिका दायर

हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में धोखाधड़ी के तहत याचिका दायर की गई है.

सुखबीर कटारिया पर फर्जी तरीके से वोट बनाने का आरोप, हाईकोर्ट में दायर याचिका
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Published : Sep 9, 2019, 10:43 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस याचिका में सुखबीर कटारिया के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले के तहत सुनवाई करने की मांग की गई है. सुखबीर कटारिया पर फर्जी तरीके से 2009 विधानसभा चुनाव में वोट बनाने का आरोप लगाया गया है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सुखबीर कटारिया और गुरुग्राम के डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

फर्जी वोट मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि जिला अदालत में सुखबीर कटारिया के खिलाफ जनप्रतिनिधि कानून के तहत सुनवाई हो रही है, जिसमें अधिकतम 1 वर्ष की सजा हो सकती है. जबकि मामला धोखाधड़ी का है और इस मामले में धोखाधड़ी के तहत सुनवाई की जानी चाहिए. इस मामले में सह आरोपियों ने हलफनामा देकर स्वीकार किया था कि कटारिया ने उनकी मार्कशीट में बदलाव कर 16 वर्ष की उम्र को अट्ठारह करते हुए उनके फॉर्म भरे थे.

सुखबीर कटारिया पर फर्जी तरीके से वोट बनाने का आरोप, हाईकोर्ट में दायर याचिका

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 2009 में 30 हजार से ज्यादा फर्जी वोट बनाने का उन पर आरोप है. शिकायतकर्ता के अनुसार कटारिया और कुछ अन्य लोगों ने हाउस टैक्स की फर्जी रसीद तैयार की, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी बिजली के बिल बना कर वोटर कार्ड बनावाए. मामला गुरुग्राम जिला अदालत में चल रहा है, जहां अदालत ने सुखबीर कटारिया के खिलाफ धोखाधड़ी की बजाय जनप्रतिनिधि कानून के तहत ही सुनवाई के आदेश दिए हैं.

ये भी पढ़ें: सीएम मनोहर लाल खट्टर से ईटीवी भारत हरियाणा की खास बातचीत, 'SHE फैक्टर पर देंगे ध्यान'

चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस याचिका में सुखबीर कटारिया के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले के तहत सुनवाई करने की मांग की गई है. सुखबीर कटारिया पर फर्जी तरीके से 2009 विधानसभा चुनाव में वोट बनाने का आरोप लगाया गया है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सुखबीर कटारिया और गुरुग्राम के डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

फर्जी वोट मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि जिला अदालत में सुखबीर कटारिया के खिलाफ जनप्रतिनिधि कानून के तहत सुनवाई हो रही है, जिसमें अधिकतम 1 वर्ष की सजा हो सकती है. जबकि मामला धोखाधड़ी का है और इस मामले में धोखाधड़ी के तहत सुनवाई की जानी चाहिए. इस मामले में सह आरोपियों ने हलफनामा देकर स्वीकार किया था कि कटारिया ने उनकी मार्कशीट में बदलाव कर 16 वर्ष की उम्र को अट्ठारह करते हुए उनके फॉर्म भरे थे.

सुखबीर कटारिया पर फर्जी तरीके से वोट बनाने का आरोप, हाईकोर्ट में दायर याचिका

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 2009 में 30 हजार से ज्यादा फर्जी वोट बनाने का उन पर आरोप है. शिकायतकर्ता के अनुसार कटारिया और कुछ अन्य लोगों ने हाउस टैक्स की फर्जी रसीद तैयार की, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी बिजली के बिल बना कर वोटर कार्ड बनावाए. मामला गुरुग्राम जिला अदालत में चल रहा है, जहां अदालत ने सुखबीर कटारिया के खिलाफ धोखाधड़ी की बजाय जनप्रतिनिधि कानून के तहत ही सुनवाई के आदेश दिए हैं.

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Intro:एंकर -
पूर्व खेल एव युवा कल्याण राज्यमंत्री सुखबीर कटारिया की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं दरअसल फर्जी वोट मामले में घिरे सुखबीर कटारिया के खिलाफ जनप्रतिनिधि कानून के बजाय धोखाधड़ी के मामले के तहत कार्रवाई करने की एक याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है । जिला अदालत की तरफ से जनप्रतिनिधि कानून के तहत सुनवाई के आदेशो को हाईकोर्ट में चुनोती दी गई है । याचिका में कहा कि सुखबीर कटारिया के खिलाफ जनप्रतिनिधि कानून के तहत सुनवाई की स्थिति में अधिकतम 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है जबकि मामला धोखाधड़ी का है इस मामले में धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए । इस मामले में सह आरोपियों ने हलफनामा देकर स्वीकार किया था कि कटारिया ने उनकी मार्कशीट में बदलाव कर 16 वर्ष की उम्र को अट्ठारह करते हुए उनके फॉर्म भरे थे और बाद में वोट भी करवाई थी । याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 2009 में 30 हजार से ज्यादा फर्जी वोट बनाने का उन पर आरोप है ।


Body:हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसमें सुखबीर कटारिया के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत सुनवाई करने की मांग की गई है । इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सुखबीर कटारिया और गुरुग्राम के डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है । फर्जी वोट मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि सुखबीर कटारिया के खिलाफ जनप्रतिनिधि कानून के तहत सुनवाई की स्थिति में अधिकतम 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है जबकि मामला धोखाधड़ी का है और इस मामले में धोखाधड़ी के तहत सुनवाई की जानी चाहिए । याचिकाकर्ता पक्ष के वकील प्रदीप रापड़िया ने बताया कि इस मामले में सह आरोपियों ने हलफनामा देकर स्वीकार किया था कि सुखबीर कटारिया ने उनकी मार्कशीट में बदलाव कर 16 की उम्र को अट्ठारह किया और खुद उनके फॉर्म भरे थे जिसके बाद उनसे वोट भी करवाया गया । शिकायतकर्ता के अनुसार कटारिया और कुछ अन्य लोगों ने हाउस टैक्स की फर्जी रसीद तैयार की फर्जी राशन कार्ड फर्जी बिजली के बिल बना कर वोट कार्ड बनाए इसमें एक-एक व्यक्ति के कई फर्जी वोट बना दिए गए और इन्हीं फर्जी वोटों के जरिए वह वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में जीते । मामला गुरुग्राम जिला अदालत में चल रहा है जहां अदालत ने आप कटारिया के खिलाफ धोखाधड़ी की बजाय जनप्रतिनिधि कानून के तहत ही सुनवाई के आदेश दिए हैं ।
बाइट - प्रदीप रापड़िया , याचिकाकर्ता पक्ष के वकील


Conclusion:वह इस मामले पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से सुखबीर कटारिया और गुरुग्राम के डीसीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है ।
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