चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस याचिका में सुखबीर कटारिया के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले के तहत सुनवाई करने की मांग की गई है. सुखबीर कटारिया पर फर्जी तरीके से 2009 विधानसभा चुनाव में वोट बनाने का आरोप लगाया गया है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सुखबीर कटारिया और गुरुग्राम के डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
फर्जी वोट मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि जिला अदालत में सुखबीर कटारिया के खिलाफ जनप्रतिनिधि कानून के तहत सुनवाई हो रही है, जिसमें अधिकतम 1 वर्ष की सजा हो सकती है. जबकि मामला धोखाधड़ी का है और इस मामले में धोखाधड़ी के तहत सुनवाई की जानी चाहिए. इस मामले में सह आरोपियों ने हलफनामा देकर स्वीकार किया था कि कटारिया ने उनकी मार्कशीट में बदलाव कर 16 वर्ष की उम्र को अट्ठारह करते हुए उनके फॉर्म भरे थे.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 2009 में 30 हजार से ज्यादा फर्जी वोट बनाने का उन पर आरोप है. शिकायतकर्ता के अनुसार कटारिया और कुछ अन्य लोगों ने हाउस टैक्स की फर्जी रसीद तैयार की, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी बिजली के बिल बना कर वोटर कार्ड बनावाए. मामला गुरुग्राम जिला अदालत में चल रहा है, जहां अदालत ने सुखबीर कटारिया के खिलाफ धोखाधड़ी की बजाय जनप्रतिनिधि कानून के तहत ही सुनवाई के आदेश दिए हैं.
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