ETV Bharat / state

जेजेपी में जाने वाले 4 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का मामला, HC ने स्पीकर को भेजा नोटिस - haryana news

इनेलो से जेजेपी में जाने वाले 4 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले में हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने नैना चौटाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा विधानसभा स्पीकर समेत अभय चौटाला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

naina chautala challenged speaker's decision in high court
author img

By

Published : Oct 4, 2019, 6:51 PM IST

चंडीगढ़: राजनीति में आया राम गया राम अर्थात दल-बदल किसी भी दल के लिए किसी समस्या से कम नहीं है. ये दल-बदल किसी पार्टी की सरकार गिरा भी सकती है और बना भी सकती है. हाल ही में जेजेपी समर्थक चार इनेलो विधायकों ने भी अपने पद से इस्तीफे दे दिया था. जिसके बाद अब हरियाणा विधानसभा सदस्यों की संख्या 78 रह गई थी.

इनेलो से जेजेपी में जाने वाले 4 विधायक का मामला हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, देखें वीडियो

इन चार विधायकों ने दिया था इस्तीफा स्पीकर ने किया था सदस्यता रद्द

इनेलो से जेजेपी में जाने वाले 4 विधायक जिनके नाम नैना चौटाला, राजदीप फौगाट, पृथ्वी सिंह नंबरदार और अनूप धानक है, इनकी सदस्यता 2 सितंबर को हरियाणा विधानसभा स्पीकर की तरफ से रदद् कर दी गई थी. स्पीकर के इस फैसले को चुनोती देते हुए नैना चौटाला ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी.

ये भी जाने-चौधरी रणजीत सिंह ने इनेलो में शामिल होने की खबरों का किया खंडन, कहा-भाई से मिलने गया था

स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

हाईकोर्ट ने नैना चौटाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा विधानसभा के स्पीकर समेत अभय चौटाला को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. फिलहाल हाइकोर्ट ने 16 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होनी है. देखना होगा कि अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट के सामने रखा क्या जवाब जाता है और इस मामले में हाईकोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद क्या फैसला देती है.

इनेलो प्रदेशाध्यक्ष ने बताया था लोकतंत्र के साथ धोखा

आपको बता दें कि इनेलो प्रदेशाध्यक्ष बीरबल दास ढालिया ने नैना चौटाला, अनूप धानक, राजदीप फोगाट, और पिरथी सिंह नंबरदार को दल बदलने के ग्यारह महीने बाद त्याग पत्र देना प्रजातंत्र के साथ धोखा बताया था.

ये दल-बदल कानून

आपको बता दें कि दल बदल की स्थिति तब होती है जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी व्हिप की अवहेलना करते हैं। इस स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है और उनपर दल बदल निरोधक कानून लागू होगा

चंडीगढ़: राजनीति में आया राम गया राम अर्थात दल-बदल किसी भी दल के लिए किसी समस्या से कम नहीं है. ये दल-बदल किसी पार्टी की सरकार गिरा भी सकती है और बना भी सकती है. हाल ही में जेजेपी समर्थक चार इनेलो विधायकों ने भी अपने पद से इस्तीफे दे दिया था. जिसके बाद अब हरियाणा विधानसभा सदस्यों की संख्या 78 रह गई थी.

इनेलो से जेजेपी में जाने वाले 4 विधायक का मामला हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, देखें वीडियो

इन चार विधायकों ने दिया था इस्तीफा स्पीकर ने किया था सदस्यता रद्द

इनेलो से जेजेपी में जाने वाले 4 विधायक जिनके नाम नैना चौटाला, राजदीप फौगाट, पृथ्वी सिंह नंबरदार और अनूप धानक है, इनकी सदस्यता 2 सितंबर को हरियाणा विधानसभा स्पीकर की तरफ से रदद् कर दी गई थी. स्पीकर के इस फैसले को चुनोती देते हुए नैना चौटाला ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी.

ये भी जाने-चौधरी रणजीत सिंह ने इनेलो में शामिल होने की खबरों का किया खंडन, कहा-भाई से मिलने गया था

स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

हाईकोर्ट ने नैना चौटाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा विधानसभा के स्पीकर समेत अभय चौटाला को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. फिलहाल हाइकोर्ट ने 16 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होनी है. देखना होगा कि अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट के सामने रखा क्या जवाब जाता है और इस मामले में हाईकोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद क्या फैसला देती है.

इनेलो प्रदेशाध्यक्ष ने बताया था लोकतंत्र के साथ धोखा

आपको बता दें कि इनेलो प्रदेशाध्यक्ष बीरबल दास ढालिया ने नैना चौटाला, अनूप धानक, राजदीप फोगाट, और पिरथी सिंह नंबरदार को दल बदलने के ग्यारह महीने बाद त्याग पत्र देना प्रजातंत्र के साथ धोखा बताया था.

ये दल-बदल कानून

आपको बता दें कि दल बदल की स्थिति तब होती है जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी व्हिप की अवहेलना करते हैं। इस स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है और उनपर दल बदल निरोधक कानून लागू होगा

Intro:एंकर -
इंडियन नेशनल लोक दल से जेजेपी में जाने वाले 4 विधायको नैना चौटाला , राजदीप फौगाट , पृथ्वी सिंह नंबरदार और अनूप धानक की सदस्यता हाल में हरियाणा विधानसभा स्पीकर की तरफ से रदद् कर दी गई थी । इस फैसले को चुनोती देते हुए नैना चौटाला की तरफ से हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई थी । हाईकोर्ट ने नैना चौटाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा विधानसभा के स्पीकर समेत अभय चौटाला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है । अभय चौटाला की तरफ से चारो विधायको के खिलाफ विधानसभा में शिकायत दी गई थी जिसपर सुनवाई करते हुए विधानसभा स्पीकर ने चारों की सदस्यता रद्द कर दी थी । फिलहाल हाइकोर्ट ने 16 ओकटुबर के लिए नोटिस जारी किया है मामले की अगली सुनवाई 16 ओकटुबर को होगी ।


Body:वीओ -
हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के तरफ से आईएनएलडी से जेजेपी में गए 4 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के फैसले को नैना चौटाला की तरफ से हाइकोर्ट में चौनोति दी गई थी । इस याचिका में कहा गया कि सदस्यता कभी खारिज की जा सकती है जब किसी विधायक ने अपनी पार्टी से रिजाइन कर दिया हो मगर इस तरह का सबूत विधानसभा में शिकायत करने वाले अभय चौटाला की तरफ से नही दिया गया , जबकि विधानसभा स्पीकर की तरफ से दिए गए ऑर्डर्स में भी कारण नही लिखा गया । याचिकाकर्ता पक्ष के वकील की मानें तो हाई कोर्ट इस मामले में विधानसभा से रिकॉर्ड की मंगवा सकता है ।
बाइट - गुरमिंदर गैरी , याचिकाकर्ता वकील


Conclusion:माही विधानसभा स्पीकर स्कोर 16 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से रिस्पोंडेंट अभय चौटाला को भी नोटिस जारी किया गया है । देखना यह होगा कि अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने क्या जवाब सामने रखा जाता है और इस मामले में हाईकोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद क्या फैसला देती है ।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.