चंडीगढ़: पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्य सभा में नोटिस दिया है. इसमें उन्होंने अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) लागू करने की मांग को पूरा करने की मांग की है. इस संबंध में उन्होंने अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का 11 जनवरी, 2023 के आदेश का हवाला दिया है. जिसमें कोर्ट ने इसे पूरी तरह से लागू करने के निर्देश दिए थे.
सांसद ने अपने नोटिस में कहा कि यह देश की रक्षा और सेवा में तैनात हर एक CAPF कर्मी और केंद्र व राज्य सरकार के तहत देश की सेवा कर रहे कर्मचारियों के हित से जुड़ा अति महत्वपूर्ण विषय है. अर्धसैनिक बलों के जवान देश और देशवासियों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं. देश में जब कहीं संकट उत्पन्न होता है, ये जवान अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं. अर्धसैनिक बल के जवान बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने में भी कभी पीछे नहीं हटते.
कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सरहदों की रक्षा हो, कई राज्यों में नक्सली ताकतों को परास्त करने, बंदरगाहों या एयरपोर्ट्स की सुरक्षा हो, हर जगह हमारे अर्धसैनिक बलों ने शौर्य दिखाया है और देश सेवा में कीर्तिमान स्थापित किए हैं. उन्होंने कहा कि नई पेंशन नीति में जरूरत पड़ने पर कोई भी कर्मचारी अपना पैसा नहीं निकाल सकता, जिसके कारण कठिन परिस्थितियों में उन्हें अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
हरियाणा में पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी कांग्रेस: सांसद दीपेंद्र सिंह ने कहा कि हर राज्य में कर्मचारी लंबे समय से नई पेंशन योजना की बजाय पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारों की तर्ज पर देशभर के कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए. दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने पर प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कही है.
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दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को करें लागू: सांसद ने कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़े सैनिकों में भेद नहीं किया जा सकता. देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले सैनिकों का मान-सम्मान व उनका हित सर्वोपरि है. दीपेन्द्र हुड्डा ने बताया कि अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन योजना (OPS ) लागू करने की इस पुरानी मांग के संबंध में हाल ही में 11 जनवरी, 2023 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को 'भारत संघ के सशस्त्र बल' माना है. केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि इन बलों में भर्ती होने वाले सभी जवान और अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS ) के दायरे में आना चाहिए.