चंडीगढ़ः 1 सितंबर से नया मोटर वाहन संशोधन कानून लागू होने के बाद यातायात नियमों को तोड़ने वालों को अब पहले के मुकाबले ज्यादा जुर्माना देना पड़ रहा है. चंडीगढ़ में भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जा रही है. जिसके चलते पहले जो चालान 100 रूपये , 200 रूपये और 300 रूपये में देकर लोग आसानी से छूट जाते थे, अब वही चालान दुगुने से तिगुने तक हो गये हैं.
नए मोटर वाहन संशोधन कानून के लागू होने के बाद चंडीगढ़ में पहले दिन 185 और दूसरे दिन 376 चालान काटे गए, वहीं तीसरे और चौथे दिन कितने चालान काटे गए इसके बारे में फिलहाल ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोई सूची जारी नहीं की गई है.
अब आपको बताते हैं कि पहले और अब के चालान और दण्ड में कितना अंतर आ गया है.
- रेड लाईट जंप पहले 300 रूपये का चालान था, जो अब 1000 रूपये का हो गया है.
- बिना हेल्मेट के बाइक या स्कूटी चलाने पर पहले 300 रूपये का चालान था, अब 1000 रूपये का हो गया है.
- रॉग साईड पर गाड़ी चलाने पर पहले 300 रूपये का चालान था, अब 1000 रूपये का हो गया है.
- बाइक या स्कूटी पर ट्रिपल राईडिंग पर जो चालान पहले 300 रूपये का था, अब हुआ 1000 रूपये का हो गया है.
- बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने का जो चालान पहले 1000 रूपये था, अब वह 2000 रूपये का हो गया है.
- गाड़ी चलाते समय मोबाईल फोन के इस्तेमाल करने पर पहले जो चालान 1000 रूपये का था अब वह 5000 रूपये का हो गया है.
- एंबुलेंस का रास्ता रोकने पहले कोई चालान नहीं था, अब 10 हजार रूपये जुर्माने के साथ 1 साल जेल का भी प्रावधान है.
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले 2000 रूपये का चालान होता था, अब 10 हजार रूपये जुर्माने और 6 महीने कैद की सजा का प्रावधान है.
- इसके अलावा अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो उसके पेरेंट्स को 25 हजार रूपये जुर्माने के साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है.
नए मोटर वाहन संशोधन कानून को चंडीगढ़ में पूरी तरह से लागू कर दिया गया है. अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो भारी भरकम जुर्माना भरने के साथ-साथ उसका लाईसेंस भी कैंसिल हो सकता है.